न्यूज़ डेस्क (Pakistan): 26/11 मुंबई हमलों के मास्टरमाइंड हाफिज सईद (Hafiz Saeed) को पाकिस्तान (Pakistan) की एक अदालत ने दो आतंकी मामलों में 10 साल की सजा सुनाई है।
यह पहली बार नहीं हुआ जब आतंकी समूह लश्कर-ए-तैयबा [Lashkar-e-Taiba (LeT)] के सामने संगठन जमात-उद-दावा (Jamaat-ud-Dawa) के प्रमुख हाफिज सईद को पाकिस्तानी अदालत ने आतंकी मामले में सजा सुनाई थी। फरवरी में, हाफिज सईद और उसके कुछ सहयोगियों को आतंकवादी-वित्तपोषण मामले (terror-financing case) में 11 साल की सजा सुनाई गई थी।
अदालत के एक अधिकारी के मुताबिक, “लाहौर की आतंकवाद-निरोधी अदालत ने गुरुवार को जमात-उद-दावा के चार नेताओं, इसके प्रमुख हाफिज सईद सहित दो और मामलों में सजा सुनाई है।”
हाफिज सईद और उसके दो सहयोगियों – ज़फ़र इकबाल और याहया मुजाहिद – को प्रत्येक को साढ़े 10 साल की सजा सुनाई गई है, जबकि उनके बहनोई अब्दुल रहमान मक्की को छह महीने की कैद की सजा सुनाई गई है।
हाफिज सईद 2008 में मुंबई में हमले की योजना बनाने के लिए भारत में वांछित (wanted) था, जिसके दौरान 10 आतंकवादियों ने 166 लोगों की हत्या कर दी थी और सैकड़ों लोग घायल हो गए थे। उन्हें संयुक्त राष्ट्र और अमेरिका द्वारा “वैश्विक आतंकवादी” (global terrorist) के रूप में भी जाना जाता है, जिसने उनके सिर पर $ 10 मिलियन का इनाम रखा था।
हाफिज सईद को पिछले साल जुलाई में पाकिस्तान में आतंकवाद के वित्तपोषण के मामले में गिरफ्तार किया गया था ताकि पाकिस्तान पर अंतरराष्ट्रीय दबाव साफ हो सके।
उसे लाहौर की उच्च-सुरक्षा कोट लखपत जेल में रखा जा रहा है।
पाकिस्तान के आतंकवाद निरोधक विभाग ने जमात-उद-दावा के नेताओं के खिलाफ 41 मामले दर्ज किए थे और हाफिज सईद के खिलाफ अब तक चार मामले तय किए जा चुके हैं। बाकी पूरे पाकिस्तान में आतंकवाद विरोधी कई अदालतों में लंबित हैं।