Pvt. TV Channels के लिए I&B Ministry ने जारी किया आदेश

न्यूज़ डेस्क (नई दिल्ली): सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने शुक्रवार को निजी टेलीविजन चैनलों (Pvt. TV Channels) को केबल टेलीविजन नेटवर्क (विनियमन) अधिनियम, 1995 (Cable Television Network (Regulation) Act, 1995) के तहत प्रोग्राम कोड का पालन करने के लिए एक एडवाइजरी जारी की, जिसके तहत किसी भी कार्यक्रम में अन्य नियमों के अलावा अर्धसत्य, अश्लील और मानहानिकारक सामग्री नहीं होनी चाहिए।

मंत्रालय ने निजी उपग्रह टीवी चैनलों (private satellite tv channels) को भी निर्देशित किया है कि किसी भी कार्यक्रम में ऐसी सामग्री नहीं होनी चाहिए जो किसी व्यक्ति या कुछ समूहों, देश के सामाजिक, सार्वजनिक और नैतिक जीवन के क्षेत्रों में किसी व्यक्ति या व्यक्ति की आलोचना, निंदा या निंदा करती हो।

दरअसल रकुल प्रीत सिंह बनाम यूनियन ऑफ इंडिया (Rakul Preet Singh vs Union of India) के मामले में दिल्ली उच्च न्यायालय (Delhi High Court) ने आदेश देते हुए कहा, “यह आशा है कि मीडिया हाउस और टेलीविजन चैनल अपनी रिपोर्टिंग में संयम दिखाएंगे औरयाचिकाकर्ता के संबंध में कोई भी रिपोर्ट बनाते समय कार्यक्रम संहिता, विभिन्न दिशानिर्देशों के अनुसार, वैधानिक और स्व-नियामक (statutory and self-regulatory) प्रावधानों का पालन करेंगे।

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