न्यूज़ डेस्क (कोलकाता, पश्चिम बंगाल): Durga Puja पंडाल को लेकर कोलकाता High Court ने बड़ा फैसला सुनाया है। राज्य में COVID -19 की स्थिति और वायरस के प्रसार को देखते हुए, कलकत्ता उच्च न्यायालय ने सोमवार को कहा कि आगंतुकों (visitors) के लिए दुर्गा पूजा पंडालों में प्रवेश नहीं होगा। HC ने प्रत्येक पूजा समिति को भीड़ प्रबंधन पर एक खाका प्रस्तुत करने को कहा है।
उच्च न्यायालय ने कहा कि पंडाल में केवल आयोजक ही प्रवेश कर सकते हैं और इसके लिए पहले से पंडालों के बाहर नाम अंकित करने होंगे। केवल उन्हीं लोगों को पंडाल में प्रवेश की अनुमति होगी जिनके नाम पंडाल के बाहर उल्लिखित होंगे।
पंडाल परिसर में अधिकतम 25 सदस्यों की अनुमति है और आगंतुकों की संख्या तय की जानी है, जो दुर्गा पूजा के उत्सवों के दौरान भी यही रहेगा। अदालत का आदेश राज्य के सभी 34,000 पंजीकृत दुर्गा पूजा पंडालों पर लागू होगा।
पिछले सप्ताह, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी (Mamata Banerjee) ने दुर्गा पूजा समितियों से आग्रह किया था कि वे पूजा समारोहों के दौरान पंडाल में बिना मास्क के लोगों को न जाने दें।
बनर्जी ने यहां एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा, “मैं दुर्गा पूजा समितियों से अनुरोध करती हूं कि वे पंडालों में बिना मास्क के लोगों को न जाने दें। यदि पूजा समितियां मास्क दे सकती हैं तो ठीक है, लेकिन हम ऐसा करने के लिए हर किसी से उम्मीद नहीं कर सकते।”
इस वर्ष, 23 अक्टूबर से 26 अक्टूबर तक दुर्गा पूजा मनाई जाएगी। नवरात्रि के उत्सव के सप्ताह के रूप में, भक्त पूरे भारत में दुर्गा पूजा मनाने के लिए उत्सुक हैं।