गूगल, फेसबुक और ट्विटर Pakistan को कह सकते है अलविदा

न्यूज डेस्क (गौरांग यदुवंशी): पाकिस्तान (Pakistan) में प्रस्तावित नये डिजिटल मिडिया कानून लेकर गूगल, फेसबुक और ट्विटर समेत कई बड़ी टेक कंपनियों में खासा नाराजगी देखी जा रही है। इस कानून की मदद से अब इस्लामाबाद में बैठे हुक्मरानों को डिजीटल प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध कटेंट सेंसरशिप (Social media platforms content censorship) करने की और भी ज्यादा कानूनी आजादी मिल जायेगी। जिसकी मुखालफत सोशल मीडिया प्लेटफॉमर्स और कई बड़ी दिग्गज़ टेक कंपनियां कर रही है।

सोशल मीडिया प्लेटफॉमर्स की रहनुमाई करने वाले संगठन एशिया इंटरनेट कोलिजन (AIC) के मुताबिक इस्लामाबाद द्वारा लाये नये कानून में स्पष्टता की कमी है, जिसके बुनियादी पर नये नियम बनाये गये है। इन नियमों के आधार पर पाकिस्तान में कंपनियों का काम करना दूभर हो सकता है। साथ ही इस काले कानून की वजह से आजाद इंटरनेट सर्विसेज के पैरों में बेड़ियां पड़ जायेगी। जिससे पाकिस्तान की डिजिटल अर्थव्यवस्था (Digital economy) को गहरा नुकसान भी पहुँच सकता है। एआईसी ने साफ किया कि अगर इस ओर पाकिस्तानी सरकार ने ध्यान नहीं दिया तो कारोबार बंद करने की भी नौबत आ सकती है।

पाकिस्तानी नीति-नियन्ताओं ने इलेक्ट्रॉनिक क्राइम प्रिवेंशन एक्ट 2016 में संशोधन कर, नया नियम प्रस्तावित किया है। जिसे रिमूवल एंड ब्लॉकिंग ऑफ अनलॉफुल ऑनलाइन कंटेंट रूल्स 2020 नाम दिया गया है। इसके तहत सोशल मीडिया प्लेटफॉमर्स और टेक कंपनियों को डेटा से जुड़ी जानकारियां सरकारी एजेंसियों को देनी की बाध्यता होगी। जिसमें खासतौर से शामिल है, यूजर की व्यक्तिगत जानकारियां, सब्सक्राइबर डेटा यूसेज पैटर्न (Subscriber data usage pattern) और ऑनलाइन ट्रैफिक डेटा फ्लो। ये जानकारियां काफी संवेदनशील और गोपनीय होती है। जिसे कंपनियां आमतौर पर साझा करने से बचती है।

इस नये संशोधित कानून के अन्तर्गत सोशल मीडिया प्लेटफॉमर्स और टेक कंपनियों को पाकिस्तान में अपना स्थायी कार्यालय बनाना होगा। जिसमें उन्हें नोडल अधिकारी की तैनाती करनी होगी। जिसे जरूरत पड़ने पर पाकिस्तानी हुकूमत तलब कर सके। कानून का उल्लंघन करने वाली कंपनी पर इमरान सरकार 50 करोड़ पाकिस्तानी रूपये का भारी जुर्माना भी लगा सकती है।

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