नई दिल्ली (विश्वरूप प्रियदर्शी): बजट सत्र (Union Budget 2021) में संबोधन के दौरान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सीनियर सिटीजन टैक्सपेयर्स के लिए बड़ी राहत की घोषणा की। अब पेंशनभोगी 75 वर्ष से अधिक आयु वाले वरिष्ठ नागरिकों (senior citizens) को इनकम टैक्स रिटर्न (income tax returns) भरने की बाध्यता से छूट दी गई है। साथ ही होम लोन लेने पर ब्याज में उन्हें डेढ़ लाख की छूट मिलेगी। जिसे 1 साल के लिए और बढ़ा दिया गया है। और पढ़ें – किसान को मिली सौगात, बढ़ी कृषि लोन की राशि
अन्य करदाताओं के लिए टैक्स ऑडिटिंग की लिमिट को 5 करोड़ रूपये से बढ़ाकर अब 10 करोड़ रूपये कर दिया गया है। इसके साथ ही आयकर में अगर 50 लाख से ज्यादा की गड़बड़ी पाई जाती है तो, ऐसे में अब 10 साल पुराने आयकर विवरणों का ही खुला मूल्यांकन किया जाएगा। स्टार्ट अप को बढ़ावा देने के लिए कैपिटल गेन में राहत की सीमा को 1 साल के लिए और बढ़ा दिया गया है।
छोटे आयकर दाताओं के लिए अब तिमाही आधार पर टैक्स रिटर्न दाखिल करने की सुविधा दी गई है। टैक्स चोरी करने वालों पर नकेल कसने के लिए अब केंद्र सरकार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तकनीक की मदद लेगी। जिससे राजस्व में होने वाला घाटा रोका जा सकेगा। और पढ़ें – किसान को मिली सौगात, बढ़ी कृषि लोन की राशि
आयकर संबंधी विवादों को खत्म करने के लिए अब केंद्र सरकार डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमेटी का गठन करेगी। जिसका सीधा फायदा एक लाख से ज्यादा करदाताओं को होगा। विवाद निपटाने के लिए फेसलेस प्रक्रिया को अपनाया जाएगा। जिन करदाताओं की कर योग्य आय 50 लाख और डिस्पोजेबल इनकम 10 लाख है। वो इस कमेटी के सामने पेश हो सकेंगे।
एयरक्राफ्ट लीजिंग कंपनियों के लिए केन्द्र सरकार टैक्स में छूट का विशेष प्रस्ताव लेकर आई है। निवेशकों के लिए इस बार खास प्रावधान दिए गए हैं। लाभांश से होने वाली आय पर एडवांस टैक्स (advance tax) की देनदारी डिविडेंड के भुगतान के बाद ही तय मानी जाएगी। और पढ़ें – किसान को मिली सौगात, बढ़ी कृषि लोन की राशि
इस बजट में कस्टम ड्यूटी की संरचना में बदलाव लाने की भी बात कही गई। जो कि काफी पुराना हो चुका है। अब इसके तहत 80 पुराने नियमों को हटा दिया जाएगा। साथ ही कस्टम ड्यूटी के तहत 400 बिंदुओं की पुर्नसमीक्षा कर छूट लागू करने का प्रस्ताव भी वित्त मंत्री की ओर इस बजट में दिया गया।