न्यूज डेस्क (शौर्य यादव): पुदुकोट्टई जिले की एक महिला अदालत ने दिसंबर 2019 में जिले के केरानूर में 17 साल के लड़के के साथ बलात्कार करने और उसकी हत्या करने के लिए 34 वर्षीय व्यक्ति को तीन बार मौत की सजा (Triple Death Sentence) सुनाई है। अपराधी गुजरात का मूल निवासी दानिश पटेल है। जो कि स्टोन क्रेशर यूनिट में दिहाड़ी मजदूर है। दानिश पटेल स्टोन क्रेशर के पास ही गाँव में रहता था। पुलिस के मुताबिक दानिश ने पीड़ित को जो कि उसका पड़ोसी था। उसे वो मोटरसाइकिल पर बिठाकर विराने में ले गया। घटना वाले दिन बलात्कार को अंज़ाम देने के बाद आरोपी ने पीड़ित के अंदरूनी हिस्से में पौधे के तनें डाल दिये। जिससे पीड़ित को कई गंभीर अंदरूनी चोटें आयी।
पीड़ित लड़के को पुदुकोट्टई के सरकारी मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया गया। जहां गंभीर चोटों के कारण उसकी हालत खराब होती चली गई। साथ ही उसके शरीर के कई अंगों ने काम करना बंद कर दिया। हादसे के 18 दिन बाद उसने दम तोड़ दिया। आरोपी को उसी दिन गिरफ्तार कर लिया गया। जिसे गुंडा अधिनियम के तहत हिरासत में लिया गया था। पुलिस ने पिछले साल फरवरी में आरोप पत्र (charge sheet) दायर किया। जिसके बाद महिला अदालत में मुकदमा शुरू हुआ।
आरोपी पर बच्चे की मानसिक विकलांगता (mental disability) का फायदा उठाते हुए यौन शोषण करने के लिए पोक्सो एक्ट की धारा 5 (के), 5 (आई) और 5 (जे) के तहत मामला दर्ज किया गया। साथ ही आईपीसी की धारा 363 (अपहरण) और 302 (हत्या) के तहत भी मामले की सुनवाई हुई। बीते गुरुवार को फैसला सुनाते हुए जिला न्यायाधीश आर. सथ्य ने आईपीसी की धाराओं के तहत दानिश पटेल पर 30,000 रुपये का जुर्माना लगाने के अलावा पोक्सो अधिनियम की सभी तीन धाराओं के तहत ट्रिपल मौत की सजा सुनाई।
इसके साथ ही पीड़ित परिवार के लिए 6 लाख रुपये के मुआवजे की घोषणा की गई। अदालत ने राज्य सरकार को अतिरिक्त 3 लाख रुपये देने का निर्देश दिया। पिछले साल 29 दिसंबर को इसी तरह की सजा में अदालत ने सात वर्षीय लड़की के बलात्कार और हत्या के लिए 25 वर्षीय व्यक्ति को ट्रिपल मौत की सजा सुनाई थी। इस घटना ने राज्य को हिलाकर रख दिया था।