सरकार ने Social Media, OTT और News Portal को विनियमित करने के लिए नियमों की घोषणा की

न्यूज़ डेस्क (नई दिल्ली): केंद्र ने गुरुवार को सोशल मीडिया (social media) और ओटीटी प्लेटफार्मों (OTT Platforms) को विनियमित करने के लिए दिशानिर्देश जारी किए। ये भी पढ़ें – दिल्ली में फिर एक बार LPG Cylinder की कीमतों में आया उछाल, पिछले 3 महीनों में 200 रूपये बढ़ी कुल कीमत


मीडिया को जानकारी देते हुए, केंद्रीय मंत्रियों रविशंकर प्रसाद और प्रकाश जावड़ेकर ने भारत में व्यापार करने के लिए सोशल मीडिया प्लेटफार्मों का स्वागत किया और उनकी लोकप्रियता और उपयोगकर्ताओं की अच्छी संख्या की प्रशंसा की। उन्होंने आम भारतीयों के सशक्तिकरण के लिए प्लेटफार्मों का भी स्वागत किया।

हालांकि, मंत्री ने कहा कि भारत में सोशल मीडिया एजेंसियों के कार्यों को विनियमित करना बहुत महत्वपूर्ण है। इस उद्देश्य के लिए, सरकार ने एक त्वरित शिकायत निवारण तंत्र की स्थापना का आह्वान किया है। ये भी पढ़ें – दिल्ली में फिर एक बार LPG Cylinder की कीमतों में आया उछाल, पिछले 3 महीनों में 200 रूपये बढ़ी कुल कीमत


तीन स्तरीय शिकायत निवारण तंत्र:

  • स्व-विनियमन (self-regulation) के दो स्तरों के साथ नियमों के तहत एक तीन-स्तरीय शिकायत निवारण तंत्र स्थापित किया गया है।
  • स्व-विनियमन के दो स्तरों के साथ नियमों के तहत एक तीन-स्तरीय शिकायत निवारण तंत्र (grievance redressal mechanism) स्थापित किया गया है। स्तर I में प्रकाशक (publisher) शामिल है और स्तर II में स्व-नियामक निकाय (Regulatory Bod) शामिल है, जबकि तीसरा स्तर सूचना और प्रसारण मंत्रालय के अधीन निरीक्षण तंत्र है।
  • ओटीटी प्लेटफार्मों को नए सामाजिक सुरक्षा नियामक तंत्र के तहत एक मुख्य अनुपालन अधिकारी (chief compliance officer), नोडल संपर्क व्यक्ति (nodal contact person) और एक निवासी शिकायत अधिकारी (resident grievance officer) को नियुक्त करने की आवश्यकता होगी।
  • स्व नियामक निकाय का नेतृत्व सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश या संबंधित क्षेत्र के प्रख्यात व्यक्ति द्वारा किया जाएगा जो प्रकाशक को सलाह जारी कर सकते है।

शरारती ट्वीट या संदेश के पहले प्रवर्तक (first originator) का खुलासा करें:

सोशल मीडिया मध्यस्थ:

पाँच आयु आधारित श्रेणियों में सामग्री को स्व-वर्गीकृत करें:

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