क्राइम डेस्क (उत्तर प्रदेश): यूपी (Uttar Pradesh) के मुजफ्फरनगर की एक अदालत ने 30 साल की एक महिला को सार्वजनिक स्थान पर अश्लील हरकत करने के आरोप में दो दिन की कैद की सजा सुनाई है। 26 सितंबर, 2016 को महिला और उसके चार दोस्तों को शहर के नई मंडी क्षेत्र में अनुचित रूप से एक-दूसरे को छूते हुए पाए जाने पर आईपीसी की धारा 294 (किसी भी सार्वजनिक स्थान पर अश्लील हरकत) के तहत मामला दर्ज किया गया था।
हालाँकि बाद में महिला को जमानत पर रिहा कर दिया गया। लेकिन चार अन्य लोगों के खिलाफ जिसमें दो महिलाएं और दो पुरुष है. उनकी सजा की घोषणा की जानी बाकी है क्योंकि उनके मामले की सुनवाई अलग से की जा रही है। अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अदालत (ACJM) द्वारा महिला पर 5,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया गया था।
अभियोजन पक्ष के वकील राम अवतार सिंह के अनुसार, “यह आदेश एसीजेएम (1) अदालत ने दिया था। अगर महिला जुर्माना भरने में सक्षम नहीं है, तो उसे सात दिन जेल में बिताने होंगे।” सूत्रों के मुताबिक, सब-इंस्पेक्टर बालेंदर सिंह और कुछ पुलिस कांस्टेबल उस समय गश्त पर थे, जब उन्होंने दो महिलाओं सहित पांच व्यक्तियों को “अश्लील हरकत” (obscene acts) करते पाया।