नई दिल्ली (विश्वरूप प्रियदर्शी): 13 साल पुराने बाटला हाउस एनकाउंटर पर आज अहम फैसला (Batla House Encounter Verdict) आया। जिसमें इंडियन मुजाहिद्दीन (Indian Mujahideen) के फरार आतंकी आरिज खान को दोषी पाया गया। 15 मार्च को अदालत मामले में सभी दोषियों को सजा मुकर्रर करेगी। मामले की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को निर्देश देते हुए कहा कि, वो आरिज खान और उसके फैमिली की माली हालत से जुड़ी रिपोर्ट लेकर आये ताकि अदालत अगली तारीख में ये तय कर सके कि, उसके परिवार से कितनी रकम वसूली जाये।
न्यायिक कार्यवाही के दौरान यूपी आज़मगढ़ निवासी आरिज खान को भारतीय दंड संहिता की 186, 333, 353, 302, 307, 174A और 34 धाराओं को तहत दोषी पाया गया है। आरिज खान करीब दस सालों तक फरारी में रहा। फरवरी 2018 में दिल्ली पुलिस के स्पेशन सेल ने उसे धर दबोचा। अदालत में पेश किये गये सबूतों के आधार पर ये माना गया कि आरिज खान और उसके साथियों ने जानबूझकर दिल्ली पुलिस पर फायरिंग की थी। जिसमें इंस्पेक्टर मोहच चन्द्र शर्मा की जान चली गई। बीते सितंबर महीने में कोर्ट के सामने आरिज खान ने दावा किया था कि उसे मामले में झूठा फंसाया जा रहा है।
पटियाला हाउस कोर्ट में एडिशनल सेशन जज संदीप यादव (Additional Sessions Judge Sandeep Yadav) के सामने आरिज खान दलील देते हुए कहा कि, एनकाउंटर मामले में जिस फ्लैट में उसकी मौजूदगी का दावा किया जा रहा है। वहां से उसकी मौजूदगी का कोई सबूत नहीं पाया गया है। ऐसे में चार्जशीट (Chargesheet) में किये जा रहे दावे बेबुनियाद है। इसी मामले में एक दूसरे आतंकी शहजाद अहमद को उम्र कैद की सजा सुनाई गई थी।
गौरतलब है कि आरिज खान साल 2008 में दिल्ली,अहमदाबाद, जयपुर और उत्तर प्रदेश की कई अदालतों में हुए धमाकों का दोषी है। इन सभी सिलसिलेवार धमाकों में कुल 535 लोग बुरी तरह जख्मी हुए, साथ ही 165 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। उस दौरान दिल्ली पुलिस ने इंडियन मुजाहिद्दीन के इस आंतकी पर 15 लाख रूपये का नकद इनाम रखा। साथ ही उसके खिलाफ इंटरपोल से रेड कॉर्नर नोटिस इश्यू करवाया गया।