न्यूज़ डेस्क (नई दिल्ली): प्रधानमंत्री की श्रम मानधन योजना (PM-SYM) जो 2019 में शुरु हुई थी, ये एक पेंशन (Pension) योजना है, जिसमें 60 वर्ष की आयु को पार करने वालों को कम से कम 3,000 रुपये दिए जाते हैं। बता दें कि ये योजना अनौपचारिक क्षेत्र में काम करने वाले श्रमिकों को लाभ प्रदान करने के लिए बनाई गई हैं।
अब सवाल यह उठता है कि इस योजना का लाभ आपको कैसे मिलेगा?
इस योजना का लाभ उठाने के लिए आपको बचत खाता या जन-धन खाता और आधार कार्ड (Aadhar Card) की आवश्यकता है। 18 वर्ष की आयु में इस योजना से जुड़ने वालों को मासिक 55 रुपये कि किश्त देनी होगी साथ ही इसमें सरकार का भी बराबर का योगदान शामिल होगा। उम्र बढ़ने के साथ–साथ योगदान की राशि भी बढ़ती जाएगी।
बता दें कि पहले महीने के लिए योगदान राशि का भुगतान नकद में किया जाएगा और ग्राहकों को उसके लिए रसीद भी दी जाएगी। इसी के साथ जो इस योजना के लिए अपना पंजीकरण करवाते हैं उन लोगों को विशिष्ट आईडी कार्ड नंबर भी उपलब्ध करवाया जाएगा।
इस योजना का लाभ केवल उन लोगो को ही मिल सकता है जिनकी आमदनी 15,000 रुपये या उससे कम हो और वो किसी अनौपचारिक क्षेत्र में कार्य कर रहा हो। इसके साथ ही व्यक्ति कि आयु 18– 40 वर्ष के भीतर ही होनी चाहिए। बता दें कि ऐसे लोगो को इस योजना का लाभ नही मिलेगा जो आयकर (Income Tax) का भुग्तार कर रहे है या फिर राष्ट्रीय पेंशन योजना, कर्मचारी राज्य बीमा कॉर्प योजना, या कर्मचारी भविष्य निधि योजना जैसी अन्य किसी भी योजना का लाभ ले रहे है।
इस योजना के तहत प्रत्येक ग्राहक को 60 वर्ष का हो जाने के बाद प्रति माह 3,000 रुपये की न्यूनतम सुनिक्षित पेंशन प्राप्त होगी। यदि ग्राहक 60 वर्ष की आयु से पहले मर जाता है, तो उसे या उसके घरवालों को योजना जारी रखने का मौका मिलेगा।