क्राइम डेस्क (उत्तर प्रदेश): राज्य में अपराध एवं अपराधियों के विरूध्द चलाये जा रहे अभियान के तहत इटावा (Etawah) जनपद के थाना बकेवर के अंतर्गत लडकी के साथ छेडखानी करने वाले 02 आरोपियों को न्यायालय ने 7 साल कारावास और 50,000 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
इटावा के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आकाश तोमर (Akash Tomar) ने बताया कि 14 मार्च को थाना बकेवर के अंतर्गत पुलिस को रश्मि नाम की एक लड़की की आत्महत्या की सूचना प्राप्त हुई। पुलिस ने मौके पर पहुँच कर तुरंत कर्रवाही करते हुए शव को पोस्टमार्टम के लिये भेजा दिया। प्रारंभिक जांच मे सामने आया कि मृतिका ने सलमान और मुनन के द्वारा की जा रही छेड़खानी से परेशाना होकर आत्महम्या की है।
मृतिका के पिता प्रदीप कुमार कि शिकायत के आधार पर थाना बकेवर पुलिस ने भारतीय दंड संहिता की धारा 226/18, 354 और 306 के तहत मामला दर्ज करते हुए दोनों अपराधियों को गिरफ्तार करते हुए 16 मार्च को जेल भेज दिया।
थाना बकेवर पुलिस एवं मॉनीटरिंग/पैरवी सैल द्वारा समयानुसार समस्त अदालत में दायर चार्जशीट और गवाहों के आधार पर न्यायालय ने दोनों आरोपियों को आज 07 वर्ष का सश्रम कारावास व 50,000 रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।