Delhi हाईकोर्ट ने कोरोना मास्क को लेकर सुनाया बड़ा फैसला

न्यूज़ डेस्क (नई दिल्ली): कोरोनवायरस के बढ़ते मामलों के मद्देनजर Delhi High Court ने बुधवार को कहा कि निजी वाहन में अकेले वाहन चलाते समय मास्क पहनना अनिवार्य है। अदालत ने कहा कि महामारी के दौरान चेहरे को कवर करने के लिए मास्क का उपयोग करना एक तरह का ‘सुरक्षा कवच’ है।

न्यायमूर्ति प्रथिबा एम सिंह ने अकेले निजी वाहन चलाते समय मास्क न पहनने के लिए दिल्ली सरकार के फैसले में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया और उसी को चुनौती देने वाली दलीलों को खारिज कर दिया।

अदालत ने कहा कि प्रचलित महामारी के दौरान मास्क एक ‘सुरक्षा कवच’ (सुरक्षा कवच) जैसा है।

इस बीच, दिल्ली में मंगलवार को COVID ​​-19 के 5,100 नए मामले दर्ज किए, जो पिछले साल 27 नवंबर के बाद सबसे अधिक है जब शहर ने एक दिन में 5,482 मामले दर्ज किए गये थे। पिछले कुछ हफ्तों में कोरोनोवायरस के मामलों में भारी उछाल के बीच केस पॉजिटिविटी रेट 4.93 फीसदी है।

दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने कहा कि AAP सरकार महामारी की स्थिति को लेकर सतर्क है और इस पर “कड़ी निगरानी” रख रही है।

COVID-19 मामलों में वृद्धि के साथ, दिल्ली सरकार ने मंगलवार को भी इस पूरे महीने के लिए सात घंटे के रात के कर्फ्यू की घोषणा की, यहां तक ​​कि AAP ने लॉकडाउन के लिए किसी भी योजना से इनकार करते हुए कहा कि दिल्ली सरकार न्य विकल्पों की खोज कर रही है।

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