न्यूज डेस्क (प्रियंवदा गोप): ट्रैफिक चालान (Traffic challans) को लेकर दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने नया सर्कुलर निकला है। जिसमें कहा गया है कि दिल्ली में अभी भी काफी लोग ट्रैफिक चालान ऑनलाइन पेमेंट सिस्टम से नहीं कर पा रहे है। जिसके पीछे कई वज़हें है। इसलिए अब चालान का भुगतान कैश में भी किया जा सकेगा। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस कैश के जरिये से पेडिंग चालान के लिए बैलेंस अमाउंट इकट्ठा करेगी। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने इससे जुड़ा नया सर्कुलर (New circular) बीते गुरुवार (8 अप्रैल) को जारी किया।
सर्कुलर में कहा गया कि, ये देखा गया है कि लंबित चालान वाले कई लोग विभिन्न कारणों से ऑनलाइन पेमेंट सिस्टम के जरिये अपना जुर्माना नहीं भर पा रहे हैं। विशेष पुलिस आयुक्त (यातायात) ने इसके लिए हर ट्रैफिक सर्कल में प्रत्येक शनिवार और रविवार को सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक कैश काउंटर बनाने के निर्देश दिये है। जिससे कि पेडिंग चालान की जुर्माना रकम इकट्ठा की जा सकेगी।
लंबित चालान को भरने के लिए कैश काउंटरों पर पर्याप्त संख्या में एन्फोर्समेंट अधिकारियों (Enforcement Officers) की तैनाती की जायेगी। सर्कुलर में कहा गया है कि कंपाउंडिंग नोटिस का विवरण ट्रैफिक ब्रांच हेडक्वार्टर टोडापुर को भी भेजा जा सकता है। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस की ये कवायद शनिवार (10 अप्रैल) से लागू होगी।
सर्कुलर में आगे कहा गया कि, सभी अतिरिक्त पुलिस आयुक्तों, पुलिस उपायुक्तों और रेंजों से अनुरोध किया जाता है कि वे इस योजना को 10 अप्रैल से लागू करें। जैसे ही इस आदेश के संबंध में सोशल मीडिया मंच जैसे ट्विटर और फेसबुक इससे जुड़ा विज्ञापन दिखे तब सभी सहायक पुलिस आयुक्त और यातायात निरीक्षक अपने तहत काम करने वाले दिल्ली ट्रैफिक पुलिस कर्मियों को इससे जुड़े निर्देश जारी करे।