न्यूज़ डेस्क (नई दिल्ली): Delhi High Court ने मंगलवार को दिल्ली सरकार को ऑक्सीजन के साथ-साथ रेमेडिसविर (Remdesivir) और अन्य चिकित्सा उत्पादों की कालाबाजारी करने वालो के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने को कहा। दिल्ली उच्च न्यायालय ने केजरीवाल सरकार को कड़ी फटकार लगाते हुए कहा कि आप की व्यवस्था ध्वस्त हो गई है और यह सुनिश्चित करने के लिए कड़े कदम उठाए जाने चाहिए कि मेडिकल ऑक्सीजन जो कम से कम लागत पर आती है, उसकी कालाबाजारी या जमाखोरी के कारण कई हजार या लाखों रुपये खर्च न हों।
न्यायमूर्ति विपिन सांघी और रेखा पल्ली की पीठ ने अस्पतालों द्वारा ऑक्सीजन और ड्रग्स की कमी के बारे में की गई एक याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि दिल्ली सरकार बढ़ते मामलों से निपटने में सक्षम नहीं है। अदालत ने दिल्ली सरकार से कहा, “आपकी प्रणाली विफल हो गई है। ऑक्सीजन की कालाबाजारी अभी भी जारी है। बड़े पैमाने पर ऑक्सीजन और रेमेडिसविर की जमाखोरी हो रही है और आप कार्रवाई नहीं कर रहे हैं।”
दिल्ली उच्च न्यायालय को कई अस्पतालों ने बताया कि वे ऑक्सीजन की कमी का सामना कर रहे है जिसके चलते अदालत ने दिल्ली सरकार को ऑक्सीजन रिफिलर्स के लिए उचित निर्देश जारी नहीं करने पर भी फटकार लगाई। अदालत ने कार्यवाही में उपस्थित ऑक्सीजन रिफिलरों पर अपनी नाराजगी भी व्यक्त की।
दिल्ली उच्च न्यायालय ने दिल्ली की अरविन्द केजरीवाल (Arvind Kejriwal) सरकार को आदेश देते हुए कहा कि, “हम आपको रिफिलर्स के खिलाफ कार्रवाई करने और अवमानना नोटिस जारी करने के लिए कहेंगे क्योंकि उन्हें बुलाया जाने के बाद भी वे हाज़िर नही हुए … यह सिलेंडर व्यवसाय गड़बड़ है। आपको इसे देखना होगा और अपने अंडर लेना होगा। अगर वे इस तरह लोगों के जीवन के साथ खेल रहे हैं, तो उन्हें हिरासत में लें।