न्यूज़ डेस्क (नई दिल्ली): Delhi उच्च न्यायालय ने COVID-19 महामारी पर लड़खड़ाती स्वास्थ्य व्यवस्था पर सुनवाई करते हुए केंद्र सरकार को फटकार लगाईं। न्यायालय ने कहा कि राष्ट्रीय राजधानी के अस्पतालों को चिकित्सा ऑक्सीजन का पूरा कोटा “किसी भी प्रकार से” आज ही दिया जाना चाहिए।
उच्च न्यायालय ने कहा, “पानी सिर से ऊपर चला गया है। आपको अब सब कुछ व्यवस्थित करना होगा। आपने आवंटन कर दिया है। एक अस्पताल जहाँ 80 मिनट तक ऑक्सीजन की आपूर्ति बंद होने के बाद जनहानि हुई, का हवाला देते हुए हाई कोर्ट ने कहा कि आठ लोगों की जान चली गई। हम अपनी आँखें बंद नहीं कर सकते।” ।
शनिवार दोपहर दिल्ली के बत्रा अस्पताल में जिन आठ लोगों की मौत हुई उनमें एक डॉक्टर भी शामिल है।
हाईकोर्ट ने कहा कि, “हम केंद्र को यह सुनिश्चित करने के लिए निर्देशित करते हैं कि दिल्ली को आवंटित 490 टन (चिकित्सा ऑक्सीजन) का कोटा किसी भी प्रकार से आज ही प्राप्त हो। टैंकरों की व्यवस्था करने की जिम्मेदारी भी केंद्र सरकार की ही है। आवंटन 20 अप्रैल को किया गया था और एक दिन भी दिल्ली को पूरी ऑक्सीजन नही मिली है। यदि इस आदेश के बाद तुरंत कार्नरवाही नही की जाती तो हम अवमानना कार्यवाही शुरू करने पर भी विचार कर सकते हैं।
अदालत ने सुनवाई को सोमवार तक के लिए स्थगित करने के केंद्र के अनुरोध को अस्वीकार कर दिया जिसमें यह कहा गया था कि केंद्र सरकार के अधिकारी स्थिति स्पष्ट करेंगे।
उच्च न्यायालय ने कड़ा रुख अपनाते हुए कहा कि, “बस अव बहुत हो गया है। कोई भी आवंटित से अधिक नहीं मांग रहा है। यदि आप आज आवंटन की आपूर्ति नहीं कर सकते हैं, तो हम सोमवार को आपका स्पष्टीकरण देखेंगे।”