न्यूज डेस्क (गंधर्विका वत्स): प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ लेने के बाद किसान पीएम किसान मान धन (PM Kisan Man Dhan Yojana) स्कीम का फायदा भी उठा सकते है। जिसके तहत किसान सेवानिवृत्त होने पर 3,000 रुपये प्रति माह की 12 मासिक किस्तों में 36,000 रुपये प्रति वर्ष पाने के हक़दार होगें।
कोई भी किसान जो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत रजिस्टर्ड है, वो किसान मान धन योजना का लाभ उठा सकता है। ये योजना प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत पंजीकृत 60 वर्ष से ज़्यादा आयु के किसानों को मासिक पेंशन (Monthly Pension) के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान करेगी।
PM Kisan मान धन योजना में नामांकन कैसे करें?
- किसान जो प्रधान मंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत पंजीकृत है, किसान मान धन योजना के लिए नामांकन कर सकता है।
- किसान के पास दो हेक्टेयर से कम कृषि योग्य भूमि होनी चाहिए।
- पीएम किसान मान धन योजना के तहत आवेदन करने के लिए किसान को अतिरिक्त दस्तावेज या अन्य प्रशासनिक प्रक्रिया (Administrative Procedures) से गुजरने की जरूरत नहीं है।
- किसान को इस स्कीम का फायदा उठाने के लिये पहले कम से कम 20 वर्षों के लिए योजना में निवेश करना जरूरी होगा।
जो किसान भाई इस योजना का लाभ उठाना चाहते है वे 18 साल की उम्र से ही इस योजना में निवेश करना शुरू कर सकते है। ताकि उन्हें रिटायरमेंट के बाद इस स्कीम का फायदा मिल सके। 18 साल की उम्र वाले किसानों को हर महीने 55 रुपये, 30 साल से ऊपर के किसानों को 110 रुपये प्रति माह का योगदान देना होगा जबकि 40 साल या इससे ज्य़ादा उम्र के किसानों को सेवानिवृत्ति के बाद लाभ पाने के लिए हर महीने 200 रुपये का निवेश करना होगा।
निवेश के बाद 60 साल की आयु होने पर किसानों को हर महीने 3000 रूपये और सलाना 36000 रूपये की मासिक पेंशन का ताउम्र भुगतान होगा।