RBI ने रद्द किया इस बैंक का लाइसेंस, जानिये क्या होगा डिपॉटिटर्स का?

न्यूज डेस्क (मृत्युजंय झा): भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने गोवा के मडगाम अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड का लाइसेंस रद्द कर दिया है। बैंक की खराब वित्तीय स्थिति (Poor Financial Condition) के कारण ये फैसला लिया गया। लाइसेंस रद्द होने के साथ ही जमा करने और भुगतान करने पर भी रोक लगा दी गई है।

आरबीआई के मुताबिक इस कदम से बैंक के ग्राहकों पर कोई असर नहीं पड़ेगा, बैंक द्वारा दिये गये आंकड़ों के अनुसार जमा बीमा और क्रेडिट गारंटी निगम (डीआईसीजीसी) के तहत लगभग 99 प्रतिशत जमाकर्ताओं (डिपॉटिजर्स) को उनकी पूरी जमा राशि वापस मिल जायेगी।

केंद्रीय बैंक ने बताया कि गोवा के सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार (Registrar of Co-operative Societies) ने भी बैंक को बंद करने की मांग की साथ ही बैंक के लिये लिक्विडेटर नियुक्त करने का आदेश जारी करने का अनुरोध भी किया। आरबीआई ने कहा "मुदगाम अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक के पास बैंक चलाने के लिए पर्याप्त पूंजी और कमाई की संभावनाएं नहीं हैं। साथ ही ये बैंक बैंकिंग विनियमन अधिनियम (Banking Regulation Act) 1949 के विभिन्न प्रावधानों का पालन करने में नाकाम रहा है।"

आरबीआई ने आगे कहा कि, "बैंक अपनी मौजूदा वित्तीय स्थिति के साथ अपने मौजूदा जमाकर्ताओं (Depositors) को पूरा भुगतान करने में असमर्थ है और अगर बैंक बंद नहीं होता तो इसका सीधा असर उसके ग्राहकों पर पड़ता। इसलिए बैंक का लाइसेंस रद्द करने का निर्णय लिया गया।"

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