न्यूज डेस्क (श्री हर्षिणी सिंधू): Punjab Government: मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी के अगुवाई वाली पंजाब सरकार ने शहरी इलाकों में जलापूर्ति शुल्क का बकाया और ग्रामीण क्षेत्रों में जलापूर्ति योजनाओं के लंबित बिजली बिल माफ करने का फैसला किया है। माना जा रहा है कि पंजाब विधानसभा चुनाव (Punjab Assembly Election) से पहले आने वाले इस कदम से पंजाब सरकार को लगभग 1,800 करोड़ रुपये का सीधा नुकसान होगा।
सीएम चन्नी की अध्यक्षता में सोमवार (18 अक्टूबर 2021) को हुई कैबिनेट की बैठक में बिजली और पानी के बिल माफ करने का फैसला लिया गया। पंजाब के सीएम ने बैठक के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में घोषणा करते हुए कहा कि, “हम सभी शहरों इलाकों के 700 करोड़ रुपये के पानी के बिल का बकाया माफ कर रहे हैं। गांवों में, पंचायतों के पास पानी की आपूर्ति से संबंधित बिल लंबित हैं। हम ग्रामीणों को राहत देने के लिये उनके लंबित बिलों में से 1,168 करोड़ रुपये माफ कर रहे हैं।”
बाद में उन्होनें ट्विट किया कि, हमने वादा किया और हमने पूरा किया। पंजाब के लोगों से किये गये वादे के मुताबिक बकाया बिजली भुगतान की छूट प्रक्रिया शुरू हो गयी है। 2 किलोवाट लोड वाले पंजाब के सभी उपयोगकर्ताओं के बकाया को माफ करने का संकल्प आज इन बिल की प्रतियां जलाकर लागू किया गया है।
राज्य सरकार के आधिकारिक बयान में कहा गया कि, "मंत्रिमंडल ने घरेलू कनेक्शन (Domestic Connection) के लिये जलापूर्ति और सीवरेज शुल्क के सभी बकाया को माफ करने का फैसला किया है। कैबिनेट की बैठक में ग्रामीण जलापूर्ति योजनाओं के बिजली बिलों के 1,168 करोड़ रुपये के बकाया का भुगतान करने के लिये बजटीय सहायता के जरिये रकम उपलब्ध कराने का फैसला लिया गया "
आधिकारिक बयान में आगे कहा गया कि पंजाब कैबिनेट ने 1 अक्टूबर से लागू होने वाली सभी ग्रामीण जलापूर्ति योजनाओं को मुफ्त बिजली देने का भी फैसला किया है। इससे सरकारी खजाने पर 440 करोड़ रुपये का खर्च आयेगा। ये योजना राज्य की सभी ग्रामीण जलापूर्ति योजनाओं पर सेवा शुल्क में 70 प्रतिशत की कमी करेगा।
कैबिनेट ने सोमवार को फैसला किया कि नगर परिषदों, नगर पंचायतों और नगर निगमों में 125 वर्ग गज से ऊपर के भूखंड के आकार के सभी श्रेणियों के घरेलू कनेक्शन के लिये जल उपयोग शुल्क घटाकर 50 रुपये प्रति माह किया जायेगा। गौरतलब है कि शहरी इलाकों में 125 वर्ग गज तक के भूखंडों को पहले से ही पानी और सीवरेज उपयोगकर्ता शुल्क (Sewerage User Charges) के भुगतान से छूट दी गयी है।