Haryana Govt. का नया फरमान, दीवाली पर इन जिलों में बैन रहेगें पटाखे

न्यूज डेस्क (शौर्य यादव): सर्दियों के मौसम में वायु प्रदूषण और पराली जलाने को ध्यान में रखते हुए कई राज्यों ने दिवाली से पहले पटाखों पर प्रतिबंध लगाने और अपने अधिकार क्षेत्र में पटाखों के इस्तेमाल को सीमित करने का फैसला किया है। ऐसा ही एक फैसला हरियाणा सरकार (Haryana Govt.) ने भी हाल ही में लिया।

हरियाणा सरकार ने राज्य के 14 जिलों में पटाखों की बिक्री (Sale Of Firecrackers) और इस्तेमाल पर पूरी प्रतिबंध लगाने का फैसला किया है, इनमें खासतौर से वो जिले शामिल है जिनकी सीमा दिल्ली से लगती है या दिल्ली के पास है। हरियाणा सरकार की ओर से दिवाली से कुछ दिन पहले यानि 31 अक्टूबर को ये अधिसूचना जारी की गयी।

राज्य सरकार ने अपने आधिकारिक फरमान में कहा कि, ‘भिवानी, चरखी दादरी, फरीदाबाद, गुरुग्राम, झज्जर, जींद, करनाल, महेंद्रगढ़, नूंह, पलवल, पानीपत, रेवाड़ी, रोहतक और सोनीपत में सभी तरह के पटाखों की बिक्री और इस्तेमाल पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा।

सरकार ने ये भी कहा है कि न सिर्फ राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के जिलों में बल्कि 'खराब' और निम्न वायु गुणवत्ता श्रेणी वाले इलाकों (Areas With Low Air Quality) में भी पटाखे प्रतिबंधित हैं। इसके अलावा राज्य ने बाकी जिलों में पटाखे फोड़ने के लिये भी समय सीमा निर्धारित की है।

हरियाणा सरकार के आदेश में कहा गया है कि जिन शहरों में हवा की गुणवत्ता "मध्यम" या उससे नीचे की श्रेणी में है, उन्हें सिर्फ हरे पटाखों के इस्तेमाल और बिक्री की अनुमति होगी। दिवाली और गुरुपुरब (Diwali and Gurupurab) में सिर्फ रात 8 बजे से रात 10 बजे तक पटाखे फोड़ने की इजाजत होगी।

अन्य आगामी त्यौहारों के लिये भी इसी तरह के दिशानिर्देश जारी किये गये हैं। छठ पूजा के लिये सुबह छह बजे से आठ बजे तक पटाखों फोड़ने की अनुमति (Permission To Burst Firecrackers) होगी। क्रिसमस पर 24 दिसंबर को रात 11.55 बजे से 25 दिसंबर को दोपहर 12.30 बजे तक पटाखे फोड़ने की इज़ाजत होगी। नये साल की पूर्व संध्या पर 31 दिसंबर को रात 11.55 बजे से 1 जनवरी को दोपहर 12.30 बजे तक पटाखों फोड़ने की अनुमति होगी।

हरियाणा सरकार के आदेश में ये भी कहा गया है कि शादी समारोहों और अन्य अवसरों पर सिर्फ हरे पटाखों की अनुमति होगी। आदेश में ये भी कहा गया है कि पटाखों की बिक्री की अनुमति सिर्फ लाइसेंस प्राप्त व्यापारियों और फ्लिपकार्ट और अमेज़ॅन समेत ई-कॉमर्स पोर्टलों के माध्यम से दी जायेगी।

ओडिशा, पश्चिम बंगाल, पंजाब, दिल्ली, राजस्थान और अन्य समेत कई राज्यों ने वायु प्रदूषण रोकने के लिये त्यौहारों के मौसम में पटाखों की बिक्री और इस्तेमाल के लिये इसी तरह के समान आदेश जारी किये हैं।

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