न्यूज डेस्क (मृत्युजंय झा): अयोध्या की गोसाईगंज सीट से भारतीय जनता पार्टी (BJP) के विधायक, इंद्र प्रताप उर्फ खब्बू तिवारी को कॉलेज में एडमिशन लेने के लिये नकली मार्कशीट का इस्तेमाल करने के लिये विशेष अदालत (Special Court) द्वारा दोषी ठहराये जाने के बाद उन्हें उत्तर प्रदेश विधानसभा (Uttar Pradesh Assembly) की सदस्यता से अयोग्य घोषित कर दिया गया है।
विशेष अदालत ने कॉलेज में प्रवेश पाने के लिये फर्जी मार्कशीट (Fake Mark Sheet) का इस्तेमाल करने के आरोप में तिवारी को पांच साल जेल की सजा सुनाई थी। यूपी विधानसभा के प्रधान सचिव (Principal Secretary of UP Vidhan Sabha) की ओर से जारी अधिसूचना के मुताबिक 18 अक्टूबर से खब्बू तिवारी की सदस्यता खत्म मानी जायेगी। वो 2017 में विधायक चुने गये थे।