Assembly Election 2022: चुनाव आयोग ने चुनावी रैलियों पर बढ़ाया प्रतिबंध, इनडोर चुनाव प्रचार में दी छूट

न्यूज डेस्क (राज कुमार): Assembly Election 2022: चुनाव आयोग ने आज (6 फरवरी 2022) रोड शो, पद यात्रा, साइकिल और वाहन रैलियों पर प्रतिबंध बढ़ा दिया, लेकिन कोरोना मामलों में कमी का हवाला देते हुए चुनावों के लिये इनडोर और आउटडोर कार्यक्रमों के लिये नई छूट जारी की। नई ढील से राजनीतिक दलों को उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गोवा, पंजाब और मणिपुर में चुनावों के लिये बड़े पैमाने पर चुनाव प्रचार कार्यक्रम (Election Campaign Program) आयोजित करने में मदद मिलेगी। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव (Uttar Pradesh Assembly Elections) का पहला चरण 10 फरवरी को होगा, ऐसे में 8 फरवरी की शाम तक चुनावी प्रचार थम जायेगा।

चुनाव आयोग ने राज्य के मुख्य सचिवों, पर्यवेक्षकों और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय (Union Health Ministry) से हासिल जानकारी की बुनियाद पर फिजिकल चुनाव प्रचार (Physical Election Campaign) कार्यक्रमों को खोलने की अनुमति दी। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव (Union Health Secretary) ने बीते शनिवार (5 जनवरी 2022) को चुनाव आयोग को बताया कि देश में कुल रिपोर्ट किये गये कोरोना​​​​-19 मामलों में चुनाव वाले राज्य से बेहद कम कोरोना के मामले सामने आ रहे है।

अपने बयान में चुनाव आयोग ने कहा कि “बाहरी बैठकों, इनडोर बैठकों, रैलियों” से जुड़े में प्रतिबंधों में और ढील दी जायेगी। साथ ही इस छूट को इस आधार पर दिया जायेगा कि आयोजनों में शामिल होने वाले लोगों की तादाद इनडोर हॉल की क्षमता के अधिकतम 50 प्रतिशत तक सीमित होगी। और खुले मैदान की क्षमता का 30 प्रतिशत या जिला निर्वाचन अधिकारी (Election Officer) द्वारा सोशल डिस्टेंसिंग मानदंडों (Social Distancing Norms) की जरूरतों के मुताबिक तय किया गया हो, या जो भी कम हो।

चुनाव आयोग ने आगे कहा कि- “अगर राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने इनडोर हॉल या खुले मैदान में हिस्सा लेने वाले कई व्यक्तियों के लिये अधिकतम सीमा या क्षमता का प्रतिशत निर्धारित किया है और वो सख्त हैं तो ऐसे में एसडीएमए (SDMA) के दिशानिर्देशों का पालन किया जायेगा। ओपन ग्राउंड रैलियां सिर्फ जिला अधिकारियों द्वारा खासतौर से तयशुदा आधार पर और एसडीएमए की सभी शर्तों के अधीन ही आयोजित की जा सकती हैं।”

चुनाव आयोग ने बताया कि इन मैदानों का आवंटन जिला प्रशासन द्वारा ई-सुविधा पोर्टल के माध्यम से पहले आओ पहले पाओ के आधार पर समान रूप से किया जायेगा। इन मैदानों की क्षमता जिला प्रशासन द्वारा काफी पहले से तय की जायेगी और सभी पार्टियों को इसकी जानकारी दी जायेगी।

चुनावी प्रचार कवायदों के तहत कोरोना एहतियाती उपायों के बारे में चुनाव आयोग कहा कि- मैदानों में कई एन्ट्री और एग्जिट प्वाइंट होने चाहिये ताकि भीड़ एक जगह इकट्ठी ना हो सके। लोग आसानी से आ-जा सके इसकी व्यवस्था राजनीतिक दलों को करनी होगी। एन्ट्री प्वाइंट पर सैनिटाइजेशन और थर्मल स्क्रीनिंग (Sanitization and Thermal Screening) की सुविधा भी आयोजक राजनीतिक दलों (Political parties) को सुनिश्चित करनी होगी।

Leave a comment

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More