न्यूज डेस्क (निकुंजा वत्स): सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने ‘पंजाब पॉलिटिक्स टीवी’ के ऐप्स, वेबसाइट और सोशल मीडिया अकाउंट्स को ब्लॉक करने का फरमान जारी किया, जो कि विदेशों से ऑपरेट किये जा रहे थे। ये सभी सोशल मीडिया अकाउंट्स सिख फॉर जस्टिस (SFJ-Sikh For Justice) के साथ करीबी तालुक्कात रखते है। इस सिख संगठन को गैरकानूनी रोकथाम अधिनियम 1967 के अन्तर्गत प्रतिबंधित किया गया था।
राज्य विधानसभा चुनावों के दौरान सार्वजनिक व्यवस्था को बिगाड़ने के लिये पंजाब पॉलिटिक्स टीवी (Punjab Politics TV) और इन कथित सोशल मीडिया अकाउंट्स का इस्तेमाल पंजाब की कानून व्यवस्था बिगाड़ने के लिये किया जाने वाला था। खुफिया जानकारी पर भरोसा करते हुए मंत्रालय ने फौरी तौर पर ये कदम उठाया। सोशल मीडिया अकाउंट्स को ब्लॉक करने के लिये आईटी नियमों की आपातकालीन शक्तियों का इस्तेमाल किया गया।
बता दे कि ब्लॉक की गई इन ऐप्स वेबसाइट और सोशल मीडिया अकाउंट्स के कॉन्टेंट में सांप्रदायिक वैमनस्य और अलगाववाद (Communal animosity and separatism) को भड़काने की पूरी कुव्वत थी। मंत्रालय के मुताबिक ये भारत की संप्रभुता, अखंडता, राज्य की सुरक्षा और सार्वजनिक व्यवस्था के लिये हानिकारक पाये गये।
ये भी देखा गया है कि मौजूदा चुनावों के दौरान नये ऐप्स और सोशल मीडिया अकाउंट्स को बड़ी तादाद में लॉन्च किया गया। सरकार ने कहा है कि वो भारत में सूचनाओं के वातावरण को सुरक्षित रखने के लिये पूरी तरह सतर्क और प्रतिबद्ध है। देश की संप्रभुता और अखंडता को कमजोर करने की क्षमता रखने वाली किसी भी कार्रवाई को वक़्त रहते नाकाम किया जायेगा, जिसके लिये कड़ी निगरानी की जा रही है।