Delhi में अब निजी कारों में बिना मास्क के यात्रा करने वालों पर नहीं लगेगा कोई जुर्माना

न्यूज़ डेस्क (नई दिल्ली): स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग द्वारा जारी एक आदेश के अनुसार, 28 फरवरी से दिल्ली (Delhi) में निजी चार पहिया वाहनों में मास्क (Mask) नहीं पहनने और एक साथ यात्रा करने वालों पर कोई जुर्माना नहीं होगा।

गौरतलब है कि सभी सार्वजनिक स्थानों पर मास्क नहीं पहनने पर जुर्माना लगाया जा रहा था। हालांकि, सार्वजनिक स्थानों पर मास्क नहीं पहनने का जुर्माना अब निजी चार पहिया वाहनों में एक साथ यात्रा करने वाले व्यक्तियों पर लागू नहीं होगा।

दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (Delhi Disaster Management Authority) ने भी मास्क नहीं पहनने या सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखने के जुर्माने को 2,000 रुपये से घटाकर 500 रुपये करने का आदेश जारी किया है। यह आदेश शनिवार को डीडीएमए की शुक्रवार को हुई बैठक में लिए गए फैसलों के आधार पर जारी किया गया।

इस महीने की शुरुआत में, दिल्ली सरकार ने कहा था कि चार पहिया वाहनों में अकेले यात्रा करने वाले लोगों को मास्क पहनने की आवश्यकता नहीं है। यह आदेश दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा कारों के अंदर मास्क पहनना अनिवार्य करने वाले सरकारी आदेश पर सवाल उठाने के बाद जारी किया गया था।

अदालत ने आदेश को बेतुका करार दिया था, और डीडीएमए को COVID -19 प्रोटोकॉल के संबंध में जारी दिशा-निर्देशों पर फिर से विचार करने के लिए कहा था।

शनिवार को जारी आदेश भी डीडीएमए के फैसले की पुष्टि करता है जिसमें राष्ट्रीय राजधानी में सोमवार से सभी कोविड संबंधी प्रतिबंध हटाने का फैसला किया गया है। आदेश में यह भी कहा गया है कि स्कूलों में कक्षा 9 तक के छात्रों के लिए और कक्षा 11 के लिए 31 मार्च तक मिश्रित या हाइब्रिड मोड का पालन किया जाना है, जिसके बाद कक्षाएं पूरी तरह से ऑफ़लाइन होंगी।

आदेश में कहा गया है कि मास्क पहनना, सोशल डिस्टेंसिंग (social distancing) बनाए रखना, हाथों की साफ-सफाई और बंद जगहों पर वेंटिलेशन का सभी जगहों पर पालन करना जारी रहेगा।

शुक्रवार को, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) ने राजधानी में कोविड प्रतिबंधों को समाप्त करने की घोषणा की थी: “डीडीएमए सभी प्रतिबंधों को वापस लेता है क्योंकि स्थिति में सुधार होता है और लोगों को नौकरियों के नुकसान के कारण कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। 1 अप्रैल से स्कूल पूरी तरह से ऑफलाइन काम करेंगे। मास्क नहीं पहनने पर जुर्माना घटाकर 500 रुपये किया गया। सभी को कोविड के उचित व्यवहार का पालन करना जारी रखना चाहिए। सरकार कड़ी निगरानी रखेगी।"

घोषणा का मतलब था कि रात का कर्फ्यू हटा लिया जाएगा, बाजार रात 10 बजे तक खुले रह सकते हैं, और रेस्तरां, बार, कैफे और सिनेमा हॉल 100 प्रतिशत बैठने की क्षमता पर काम कर सकते हैं। वर्तमान में सभी बाजार और दुकानें सुबह 10 बजे से रात 8 बजे तक चलती हैं। सूत्रों ने कहा कि रेस्तरां, बार और कैफे रात 11 बजे तक खुले रह सकते हैं, लेकिन इसे आधी रात तक बढ़ाया जा सकता है।

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