न्यूज डेस्क (शाश्वत अहीर): बीते गुरूवार (7अप्रैल 2022) को सहारनपुर जिला पुलिस (Saharanpur District Police) की मजबूत पैरवी के चलते माननीय न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सहारनपुर ने अभियुक्त शकील निवासी ग्राम दयालपुर (Village Dayalpur) थाना बेहट को सात साल की सज़ा बमशक्कत मुकर्रर की।
बता दे कि शकील ने साल 2014 में उपनिरीक्षक धीरेन्द्र सिंह (Sub Inspector Dhirendra Singh) थाना चिलकाना की अगुवाई वाली पुलिस टीम पर हमला करते हुए भारी फायरिंग की थी। जिसे लेकर थाना चिलकाना पुलिस ने उसके खिलाफ आईपीसी की धारा 307,149,147 और 148 के तहत फौजदारी मुकदमा दायर किया था।
मामले की गंभीरता को देखते हुए न्यायालय ने दोनों पक्षों की सुनवाई और छानबीन के बाद शकील को दोषी पाया, जिसके बाद उस पर 5 हजार रूपये का जुर्माना लगाते हुए सात साल के लिये सलाखों के पीछे भेज दिया गया। बताया जा रहा है कि एसएसपी सहारनपुर (SSP Saharanpur) का कार्यभार संभालते ही आकाश तोमर लगातार इस मामले की मॉनिटरिंग कर रहे थे। साथ ही जांच अधिकारी (Investigating Officer) को कानूनी कार्रवाई के लिये जरूरी इनपुट्स भी लगातार मुहैया करवा रहे थे।