न्यूज़ डेस्क (नई दिल्ली): पंजाब के मोहाली की एक अदालत ने भारतीय जनता पार्टी (BJP) के नेता तजिंदर बग्गा (Tajinder Bagga) के खिलाफ नया गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। रिपोर्ट के अनुसार, अदालत ने पुलिस को बग्गा को “गिरफ्तार” करने और पीठ के समक्ष पेश करने का निर्देश दिया है।
ये जानकारी एक दिन बाद तब आया है जब बग्गा, जिसे दिल्ली के जनकपुरी में अपने आवास से हिरासत में लिया गया था, को वापस राष्ट्रीय राजधानी लाया गया था।
पिछले महीने मोहाली (Mohali) में बग्गा के खिलाफ दर्ज एक शिकायत के आधार पर भड़काऊ बयान जारी करने, दुश्मनी को बढ़ावा देने और आपराधिक धमकी देने के आरोप में 6 मई की तड़के गिरफ्तारी की गई थी।
हरियाणा के कुरुक्षेत्र से बग्गा को पंजाब (Punjab) ले जाने के दौरान वापस लाने वाली दिल्ली पुलिस ने दावा किया था कि उसे गिरफ्तारी के बारे में सूचित नहीं किया गया था। उन्होंने बग्गा के पिता प्रीतपाल सिंह बग्गा की शिकायत के आधार पर अपहरण का मामला भी दर्ज किया है कि "कुछ लोग" सुबह करीब 8:30 बजे उनके घर आए और उनके बेटे को ले गए।
भाजपा नेता के पिता ने अपनी शिकायत में कहा, "मैं शुक्रवार को अपने बेटे के साथ अपने घर पर मौजूद था। सुबह करीब साढ़े आठ बजे किसी ने बार-बार दरवाजा खटखटाया। जब मैंने दरवाजा खोला तो कुछ लोग मेरे घर में घुसे और मेरे साथ मारपीट की। उनके पास हथियार थे।"
FIR में कहा गया कि, "उन्होंने मुझसे पूछना शुरू कर दिया कि तजिंदर सिंह बग्गा कहां है। जब मैंने उनसे पूछा कि वे तजिंदर से क्या चाहते हैं, तो उन्होंने मुझे थप्पड़ मारा। बाद में, मेरा बेटा वहां आया और उन्होंने उसे पीटना शुरू कर दिया। जब मैंने हस्तक्षेप करने की कोशिश की, तो उन्होंने मुझे धक्का दिया।"
"जब मैंने उनका वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए अपना फोन निकाला, तो उन्होंने मुझे पीटा और मोबाइल छीन लिया। बाद में, उन्होंने मेरे बेटे को जबरदस्ती ले लिया, जिसे पगड़ी पहनने की अनुमति नहीं थी और उसे घर से बाहर खींच लिया गया।"
जब वह FIR दर्ज कराने गए तो दिल्ली भाजपा अध्यक्ष आदेश गुप्ता (Adesh Gupta) के साथ प्रीतपाल बग्गा भी मौजूद थे।