न्यूज डेस्क (शौर्य यादव): हाल ही में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सहारनपुर आकाश तोमर (Senior Superintendent of Police Saharanpur Akash Tomar) की अगुवाई में सहारनपुर पुलिस ने हत्या के एक मामले में अभियुक्तों के खिलाफ सिलसिलेवार मजबूत दलीलें दी, जिसके चलते अभियुक्तों (The Accused) को उम्रकैद और जुर्मानें की सज़ा मुकर्रर की गयी।
मामला बीती फरवरी का बताया जा रहा है, जहां आरोपियों ने 28 वर्षीय नरेश की हत्या कर दी। मृतक के पिता शान्ति स्वरुप बंसल ने लिखित तहरीर दायर कर थाना कोतवाली देहात सहारनपुर (Police Station Kotwali Dehat Saharanpur) में आशु, अंशुल और जय किशन को मामले में संदिग्ध बताया।
मृतक के पिता शान्ति स्वरुप बंसल (Shanti Swarup Bansal, father of the deceased) की तहरीर पर जिला पुलिस ने आईपीसी की धारा 302/34/201 के तहत मामला दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी। मामले (वाद संख्या 422/14) की सुनवाई माननीय न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (Additional District and Sessions Judge) द्वारा की गयी।
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सहारनपुर के निर्देशन में थाना/पैरोकर और मॉनिटरिंग सैल द्वारा की गयी मजबूत पैरवी एवं प्रयासों के कारण बीते मंगलवार (17 मई 2022) को मामले में दोषी पाया गया। तीनों को आजीवन कारावास (life imprisonment) और 15,000/-रुपये के अर्थदण्ड से दंडित किया गया।