न्यूज डेस्क (श्री हर्षिणी सिंधू): वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM- Air Quality Management Commission) ने अपने हालिया आदेश दिल्ली समेत नोएडा, गुड़गांव, गाजियाबाद और आसपास के इलाकों में कोयले के इस्तेमाल पर एक जनवरी 2023 से प्रतिबंध लगाने की बात कही। हालांकि बिजली संयंत्रों (Power Plants) में कम सल्फर वाले कोयले (Low Sulfur Coal) के इस्तेमाल को प्रतिबंध से छूट दी गयी। 3 जून के आदेश में पैनल ने कहा कि पीएनजी (PNG) उपलब्धता वाले इलालों में एक अक्टूबर से ये प्रतिबंध लागू किया जायेगा। 1 जनवरी 2023 से पूरे राष्ट्रीय राजधानी इलाके में ये कोयला प्रतिबंध लागू हो जायेगा।
पैनल ने कहा कि, “पूरी तरह से ईंधन के तौर पर कोयले के इस्तेमाल पर 1 जनवरी 2023 से पूरे एनसीआर (NCR) में प्रतिबंध लगा दिया जायेगा।” बता दे कि सर्दियां आते ही दिल्ली (Delhi) हर साल गैस चैंबर (Gas Chamber) बन जाती है। दिवाली पर पराली जलाने, जलवायु परिस्थितियों और पटाखों के जलने से हर साल प्रदूषण के हालात विकराल होते जा रहे है। मामले पर एनजीटी (NGT) समेत सर्वोच्च न्यायालय (Supreme Court) ने कई बार अपनी चिंता ज़ाहिर की है।