न्यूज डेस्क (मृत्युजंय झा): गायक सिद्धू मूसे वाला हत्याकांड के मास्टरमाइंड गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई (Gangster Lawrence Bishnoi) को छह जुलाई तक पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया है। मामले पर अमृतसर के एसीपी पलविंदर सिंह (Amritsar ACP Palwinder Singh) ने कहा कि, “गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई को 6 जुलाई तक पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया है।” बिश्नोई को आज (28 जून 2022) को अमृतसर कोर्ट में पेश किया गया। दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट (Delhi’s Patiala House Court) ने बीते 14 जून को पंजाब पुलिस को गायक सिद्धू मूसेवाला (Sidhu Moosewala) की हत्या के मामले में बिश्नोई को गिरफ्तार करने की मंजूरी दी थी।
सीजेएम मानसा कोर्ट (CJM Mansa Court) ने पंजाब पुलिस के ट्रांजिट रिमांड ऐप्लीकेशन को भी मंजूर कर लिया और पंजाब पुलिस (Punjab Police) को ये सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि लॉरेंस बिश्नोई को वापस दिल्ली छोड़ने से पहले कानून/नियमों के मेडिकल जांच जरूर करवायी जाये। बता दे कि पंजाब के मनसा जिले के जवाहरके गांव (Jawaharke village in Mansa district) में अज्ञात हमलावरों ने 29 मई को सिद्धू मूसेवाला की गोली मारकर हत्या कर दी थी। ये वारदात पंजाब पुलिस द्वारा 424 अन्य लोगों की सुरक्षा वापस लेने के ठीक एक दिन बाद हुई।
पंजाब पुलिस ने इससे पहले दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट को बताया था कि गैंगस्टर बिश्नोई गायक मूसेवाला की हत्या के मामले में आरोपी है। इस मामले की जांच के दौरान पता चला कि लॉरेंस बिश्नोई मुख्य साजिशकर्ता था और उससे हिरासत में लेकर पूछताछ करना जरूरी है।
सर्वोच्च न्यायालय (Supreme Court) ने बीते सोमवार (27 जून 2022) को कहा कि वो 11 जुलाई को पंजाब पुलिस की ट्रांजिट रिमांड को चुनौती देने वाले आरोपी लॉरेंस बिश्नोई के पिता की याचिका पर सुनवाई करेगा। एडवोकेट संग्राम सिंह (Advocate Sangram Singh) ने कहा कि लॉरेंस को पंजाब के मानसा में कोई कानूनी सहायता नहीं मिल पा रही है।
न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला (Justice Surya Kant and Justice JB Pardiwala) की न्यायिक पीठ ने सोमवार को मामले की सुनवाई 11 जुलाई 2022 तय करते हुए ये भी कहा कि चूंकि हत्या वहां हुई थी, इसलिये पंजाब पुलिस को मामले की जांच करनी चाहिये। कोर्ट ने लॉरेंस के पिता के वकील को कानूनी सहायता वकील लेने के लिये पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट (Punjab and Haryana High Court) से संपर्क करने के लिये भी कहा।
लॉरेंस बिश्नोई के पिता की ओर से पेश अधिवक्ता संग्राम सिंह ने बीते सोमवार को मामले का जिक्र किया और उन्होंने कहा कि लॉरेंस बिश्नोई की पंजाब पुलिस की हिरासत कानून के मुताबिक नहीं है और ये पूरी तरह गैरकानूनी है।