Delhi Police ने मांगी मोहम्मद जुबैर की न्यायिक हिरासत, एफआईआर में जोड़ी साजिश की धारा

न्यूज डेस्क (गौरांग यदुवंशी): दिल्ली पुलिस (Delhi Police) ने कथित आपत्तिजनक ट्वीट से जुड़े मामले में ऑल्ट न्यूज़ के सह-संस्थापक मोहम्मद जुबैर (Alt News co-founder Mohammad Zubair) की 4 दिन की आज खत्म हो रही रिमांड (Remand) के बाद न्यायिक हिरासत (Judicial Custody) की मांग की। पुलिस ने आरोपी पर मामले में साजिश और सबूत नष्ट करने का भी आरोप लगाया है और इन संबंधित धाराओं को प्राथमिकी में जोड़ा दिया। इस बीच जुबैर के कथित आपत्तिजनक ट्वीट से जुड़े मामले में अतुल श्रीवास्तव (Atul Srivastava) को दिल्ली पुलिस का विशेष लोक अभियोजक (Special Public Prosecutor) नियुक्त किया गया है।

दिल्ली पुलिस ने कोर्ट में ये भी कहा कि जुबैर को विदेशों से चंदा मिलता था। दिल्ली पुलिस ने मामले में तीन नई धाराओं – 201 (सबूत नष्ट करने के लिए – फोन फॉर्मेट और ट्वीट डिलीट करने), 120- (बी) (आपराधिक साजिश) और विदेशी योगदान (विनियमन) अधिनियम, 2010 की धारा 35 को इस मामले में जोड़ा हैं। एफसीआरए (FCRA) की धारा 35 अधिनियम के तहत दोषी पाये जाने पर उन्हें पांच साल की सजा या जुर्माना हो सकता है। ये धारा विदेशी स्रोतों से गैरकानूनी तरीके से धन इकट्ठा करने से जुड़ी हुई है।

इस बीच मोहम्मद जुबैर के वकील द्वारा जमानत अर्जी दाखिल की गयी है जिस पर आज सुनवाई होने की संभावना है। 4 दिन की पुलिस रिमांड खत्म होने के बाद आरोपी को आज दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट (Patiala House Court) में पेश किया गया। जुबैर के खिलाफ एफआईआर 20 जून को दिल्ली पुलिस विशेष प्रकोष्ठ की आईएफएसओ इकाई (IFSO Unit) के ड्यूटी अधिकारी द्वारा दायर शिकायत के आधार पर दर्ज की गयी थी, जो कि साइबर अपराधों से निपटती है। जिसके बाद जुबैर को गिरफ्तार कर लिया गया और ट्विटर पोस्टिंग के आधार पर उनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज होने के एक दिन बाद की पुलिस हिरासत में उन्हें भेज दिया गया। कथित विवादस्पद ट्विटर हैंडल पर “हिंदू भावनाओं को आहत” करने का आरोप है।

दिल्ली पुलिस ने कहा कि जुबैर पूछताछ के दौरान टालमटोल कर रहा था और उसने जांच में सहयोग नहीं किया। दिल्ली पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों ने कहा कि, “वो लगातार सवालों से बचता रहा और ना तो उन्होनें जांच के लिये जरूरी तकनीकी इक्विपमेंट मुहैया कराये और न ही जांच में सहयोग किया।”

इस बीच जुबैर ने पटियाला हाउस कोर्ट द्वारा दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल को दी गयी पुलिस रिमांड को चुनौती देते हुए दिल्ली उच्च न्यायालय का रूख किया। दिल्ली उच्च न्यायालय (Delhi High Court) ने शुक्रवार को एक निचली अदालत (Lower court) द्वारा दी गयी पुलिस हिरासत को चुनौती देने वाली जुबैर की याचिका पर दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया।

बता दे कि आपत्तिजनक ट्वीट से जुड़े मामले में उन्हें 28 जून को चार दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया गया था। न्यायमूर्ति संजीव नरूला (Justice Sanjeev Narula) की अवकाश पीठ ने याचिका पर दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया और दो सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया। मामले को आगे की सुनवाई के लिये 27 जुलाई को होगी।

जस्टिस नरूला ने कहा, “ये याचिका निचली अदालत की तरफ से दी गई रिमांड पर कानूनी सवाल उठाती है, मामले की सुनवाई होगी। मैं याचिका पर नोटिस जारी करना चाहिये। रिमांड खत्म हो रही है, रिमांड के बाद पुलिस के पास जो भी सबूत है, उसके मुताबिक अदालत मामले का फैसला करेगी”

पीठ ने कहा कि इस मामले के लंबित रहने के दौरान निचली अदालत की सुनवाई में पेश होने वाले वकील की दलीलें से प्रभावित नहीं होगी।

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