न्यूज डेस्क (विश्वरूप प्रियदर्शी): दिल्ली की एक अदालत ने आज (2 जुलाई 2022) AltNews के सह-संस्थापक मोहम्मद जुबैर (Mohammad Zubair) को कथित आपत्तिजनक ट्वीट (Offensive Tweet) से जुड़े एक मामले में जमानत देने से इनकार कर दिया, जिसे उन्होंने साल 2018 में हिंदू देवता के खिलाफ पोस्ट किया था। कोर्ट ने अब मोहम्मद जुबैर को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत (Judicial Custody) में भेज दिया।
जुबैर को आज मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट स्निग्धा सरवरिया (Chief Metropolitan Magistrate Snigdha Sarwaria) के सामने पेश किया गया था। दिल्ली पुलिस ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत के लिये अदालत (Court) का रूख किया, जबकि जुबैर ने जमानत अर्जी के लिये अदालत के सामने अपनी दलीलें रखी थी। बता दे कि मामले में दिल्ली पुलिस (Delhi Police) ने मोहम्मद जुबैर के खिलाफ दर्ज की गयी एफआईआर में FCRA और साज़िश करने की धारा जोड़ी है, जिससे कि मामला और भी संगीन हो गया है।