न्यूज डेस्क (विश्वरूप प्रियदर्शी): सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने आज (8 जुलाई 2022) ज़ी हिंदुस्तान के एंकर रोहित रंजन (Zee Hindustan Anchor Rohit Ranjan) को राहत दी, जो कि कुछ राज्यों में कांग्रेस (Congress) नेता राहुल गांधी (Rahul Gandhi) की एक भ्रामक वीडियो क्लिप चलाने के लिये एफआईआर का सामना कर रहे थे। कोर्ट ने ये निर्देश देते हुए कहा कि उनके खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं की जाये। रंजन ने अपने खिलाफ दर्ज मामलों को एक साथ करने और जबरदस्ती कार्रवाई से सुरक्षा की मांग करते हुए शीर्ष अदालत का रूख किया था।
शीर्ष अदालत बीते बुधवार (6 जुलाई 2022) को न्यूज एंकर की याचिका पर गुरूवार को सुनवाई के लिये सहमत हो गयी, जो कथित तौर पर राहुल गांधी की भ्रामक क्लिप चलाने के लिये कुछ राज्यों में कई प्राथमिकी का सामना कर रहे हैं। रंजन ने बाद में माफी मांगी और समाचार कार्यक्रम वापस ले लिया गया। भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI- Chief Justice of India) से मंजूरी लंबित होने के कारण सुनवायी आज के लिये स्थानांतरित कर दी गयी।
वकीलों की फर्म करंजावाला एंड कंपनी (Firm Karanjawala & Co.) के माध्यम से दायर एक याचिका में समाचार एंकर ने प्राथमिकी या शिकायतों को रद्द करने या उनके क्लबिंग और एक जगह पर कानूनी सुनवायी किये के लिये ट्रांसफर किये जाने की राहत मांगी रंजन ने ये निर्देश भी मांगा कि वापस लिये गये कार्यक्रम के लिये उनके खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं की जाये, जिसके लिए उन्होंने और चैनल ने माफी मांगी है।