Gonda Police की मजूबत पैरवी और नेक इरादों से बलात्कार पीड़िता को मिला इंसाफ

न्यूज डेस्क (निनाद सिन्हा): उत्तर प्रदेश पुलिस (Uttar Pradesh Police) ने ‘मिशन शक्ति अभियान’ और ‘ऑपरेशन शिकंजा’ की मदद से लगातार महिला अपराधों के खिलाफ मुहिम छेड़ रखी है। इसी क्रम में गोंडा पुलिस (Gonda Police) ने दुष्कर्म के आरोपियों को मुकम्मल सजा दिलवायी। बता दे कि अपर पुलिस महानिदेशक गोरखपुर जोन (Additional Director General of Police Gorakhpur Zone) के निर्देशों पर पुलिस उपमहानिरीक्षक देवीपाटन परिक्षेत्र (Deputy Inspector General of Police Devipatan Zone) की अगुवाई में इसी कवायद को अंज़ाम दिया गया। जिले में इसकी देखरेख खुद एसपी आकाश तोमर (SP Akash Tomar) कर रहे है, जिसके चलते दुष्कर्म के आरोपियों को 10-10 साल की कैद बमशक्कत मुकर्रर की गयी।

दुष्कर्म के आरोपियों का नाम सलीम और जानू उर्फ जान मोहम्मद बताया जा रहा है, दोनों ही सिटकिहवा मौजा बनगांव (Sitkihwa Mauja Bangaon) थाना कटरा बाजार के रहने वाले बताये जा रहे है। दोनों ने मिलकर एक लड़की के साथ छेड़छाड़ और दुष्कर्म जैसा जघन्य अपराध किया। मामले में पुलिस ने आईपीसी (IPC) की धारा 376, 323, 354, 504, 506 और 3(1)(XI) b 3(1)(XII) एससी/एसटी एक्ट के तहत मामला दर्ज करके छानबीन शुरू कर दी। दोनों आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार जेल भेजा दिया।

मामले की सुनवाई के दौरान थाना कटराबाजार (Thana Katrabazar) के पैरोकार मुख्य आरक्षी रुदल शर्मा (Chief constable Rudal Sharma) ने पुरजोर तरीके से केस की पैरवी की। जिसके चलते माननीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश गोंडा ने दोनों को 10 साल की कैद बमशक्कत और पांच हजार रूपये जुर्माना देने की सजा सुनाई।

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