न्यूज डेस्क (मृत्युजंय झा): जामिया मिलिया इस्लामिया (JMI- Jamia Millia Islamia) ने अपने छात्रों और शिक्षकों को कैंपस में और उसके आसपास इकट्ठा नहीं होने के लिये कहा है क्योंकि दिल्ली पुलिस ने पूरे ओखला (Okhla) इलाके में सीआरपीसी की धारा 144 के तहत प्रतिबंध लगा दिया है।
बीते सोमवार (26 सितम्बर 2022) को जारी नोटिस में यूनिवर्सिटी के चीफ़ प्रॉक्टर ने कहा कि जामिया नगर (Jamia Nagar) पुलिस स्टेशन के एसएचओ ने जानकारी दी है कि प्रतिबंध 19 सितंबर से लगाये गये हैं क्योंकि उन्हें खुफिया जानकारी मिली थी कि कुछ लोग या गुट इलाके की शांति व्यवस्था खराब करने के लिये गैरकानूनी हरकतें कर सकते है।
मामले पर ओखला के एसएचओ ने कहा कि 17 नवंबर तक पूरे ओखला (जामिया नगर) इलाके में प्रतिबंध लागू रहेगा। हालांकि पुलिस ने इस बात से इनकार किया है कि ये कवायद पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (PFI) के खिलाफ चल रही कार्रवाईयों से जुड़ी है।
बता दे कि सीआरपीसी की धारा 144 निश्चित क्षेत्र में चार या ज्यादा लोगों के इकट्ठा होने पर रोक लगाती है। साथ ही इसका उल्लंघन आईपीसी की धारा 188 के तहत दंडनीय है।
नोटिस में चीफ प्रॉक्टर ने कहा कि- कथित आदेश के मद्देनजर जामिया मिलिया इस्लामिया के सभी छात्रों शैक्षणिक और गैर-शिक्षण कर्मचारियों को सलाह दी जाती है कि वो कैम्पस के अंदर और बाहर किसी मार्च, आंदोलन, धरना या बैठक में शामिल ना हो।
गौरतलब है कि ये नोटिस जामिया के शिक्षकों द्वारा शांतिपूर्ण विरोध मार्च की घोषणा के एक दिन बाद सामने आया है। न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी (New Friends Colony) के सहायक पुलिस आयुक्त ने हाल ही में आदेश जारी किया जिसमें कहा गया कि 19 सितंबर को जामिया नगर इलाके में सीआरपीसी की धारा 144 लागू की गयी थी।
इस आदेश के मुताबिक पुलिस ने न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी के सर्किल एरिया में जुलूस, रैलियां या समारोह में किसी भी रूप में आग ले जाने पर रोक लगा दी है भले ही वो मशाल और मोमबत्ती ही क्यों ना हो। ये आदेश 19 सितंबर को लागू हुआ और 60 दिनों के लिये ये 17 नवंबर तक प्रभावी रहेगा, जब तक कि इसे पहले वापस नहीं लिया जाता।