न्यूज डेस्क (शौर्य यादव): सुप्रीम कोर्ट (SC- Supreme Court) ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (EWS) के लिये 10 फीसदी आरक्षण देने के लिये 103 वें संवैधानिक संशोधन की संवैधानिक वैधता (Constitutional Validity) को बरकरार रखा है। मामले पर शीर्ष अदालत ने कहा कि रिजर्वेशन पर 50 फीसदी की सीमा के कारण ईडब्ल्यूएस कोटा संविधान (Constitution) के मूल ढांचे का उल्लंघन नहीं करता है। कोर्ट ने 4-1 के बहुमत से इस आदेश पारित किया। न्यायमूर्ति रवींद्र भट ईडब्ल्यूएस (Justice Ravindra Bhat EWS) पर बहुमत के नज़रिये से असहमत हैं।