न्यूज डेस्क (शौर्य यादव): उत्तर प्रदेश पुलिस ने गोरखपुर जोन (Gorakhpur Zone) और देवीपाटन परिक्षेत्र (Devipatan Zone) में नकली शराब बनाने वालों के खिलाफ ‘ऑपरेशन शिकंजा’ छेड़ा हुआ है। इसी क्रम में गोंडा पुलिस (Gonda Police) ने नकली शराब बनाने वाले अभियुक्त को कोर्ट से 10 साल की कैद बमशक्कत का सज़ा दिलवायी। साथ ही कोर्ट ने अभियुक्त को तीस हज़ार रूपये जुर्माना भी मुकर्रर किया।
पुलिसिया सूत्रों के मुताबिक थाना कोतवाली नगर जनपद क्षेत्र के तहत अभियुक्त मन्ना सोनकर (Accused Manna Sonkar) नकली और मिलावटी शराब बनाकर बेचा रहा था, इस गैरकानूनी वारदात को वो ग्राम रानीपुरवा मौजा जानकीनगर (Village Ranipurwa Mauja Jankinagar) में लंबे समय से अंजाम दे रहा था।
मामले की जानकारी मिलते ही पुलिस ने आईपीसी (IPC) की धारा 272 और आबकारी अधिनियम (Excise Act) 60 और 60(2) के अन्तर्गत मामला दर्ज करते हुए अभियुक्त को धरदबोचा। जिला पुलिस की ओर से मामले में कोतवाली नगर के मुख्य आरक्षी राजेन्द्र प्रसाद (Constable Rajendra Prasad) को पैरोकार बनाया गया। जिनके प्रयासों के चलते अभियुक्त को ये सज़ा मिली।