न्यूज डेस्क (शौर्य यादव): हाल ही में ‘मिशन शक्ति अभियान’ और ‘ऑपरेशन शिकंजा’के तहत बलात्कार के एक मामले में उत्तर प्रदेश पुलिस (Uttar Pradesh Police) ने मामले की मॉनिटिरिंग करते हुए बलात्कारी को 20 साल की कैद की सजा दिलवायी। मामला थाना उमरीबेगमगंज के तहत आने वाले घरुकन पुरवा आदमपुर (Gharukan Purva Adampur) का बताया जा रहा है, जहां आरोपी हुकूमदत चौहान (Accused Hukumadat Chauhan) बहला-फुसलाकर नाबालिग लड़की को ले भागा और उसके साथ बलात्कार किया। जिला पुलिस ने मामले को तुरन्त दर्ज करते हुए हुकूमदत चौहान का नाम एफआईआर (FIR) में दर्ज करते हुए जेल भेज दिया।
कोर्ट में मामले की सुनवाई के दौरान पैरोकार मुख्य आरक्षी दीनबंधु दुबे (Head Constable Deenbandhu Dubey) ने पुख़्ता सबूत पेश किये। मजबूत दलील और प्रभावी पैरवी के नतीज़न माननीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश गोंडा ने अभियुक्त को 20 साल की कैद बमशक्कत और दस हजार रूपये का जुर्माना सुनाया। बता दे कि आरोपी हुकूमदत चौहान के खिलाफ आईपीसी (IPC) की धारा 376,366,363, 3/4 डीपी एक्ट और 3(2)5 SC/ST Act के तहत मामला दर्ज किया गया था।