Mathura Police का दावा, चूहे खा गये 60 लाख रूपये का गांजा

न्यूज डेस्क (शौर्य यादव): मथुरा पुलिस (Mathura Police) ने हाल ही में नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट (1985) के तहत स्पेशल कोर्ट में दिलचस्प रिपोर्ट दाखिल की जिसके मुताबिक शेरगढ़ और हाईवे पुलिस स्टेशन (Shergarh and Highway Police Station) के गोदामों में रखे गये 500 किलोग्राम से ज्यादा गांजा चूहे खा गये। कोर्ट ने मथुरा पुलिस को इस साल की शुरूआत में एनडीपीएस अधिनियम (NDPS Act) के तहत दायर एक मामले में जब्त गांजे को कोर्ट के सामने पेश करने को कहा था, जिसके बाद ये अजीबोगरीब सामने आया।

ये सुनने के बाद अतिरिक्त जिला न्यायाधीश ने एसएसपी मथुरा अभिषेक यादव (SSP Abhishek Yadav) को “चूहों के खतरे” से छुटकारा पाने के साथ ही ये सबूत पेश करने को कहा जो कि ये साबित कर पाये कि चूहों ने असल में साठ लाख रूपये की कीमत वाले 581 किलोग्राम गांजे को खा लिया।

कोर्ट में पेश प्रोसिक्यूटर ने न्यायधीश को बताया कि, थाने में ऐसी कोई जगह नहीं है, जहां रखे गये सामान को चूहों से बचाया जा सके। बचे हुई गांजे की खेप को पुलिस अधिकारियों ने नष्ट कर दिया। पुलिस को गांजा रखने और उसकी हिफाजत करना काफी मुश्किल लग रहा है।

अदालत ने पुलिस को दावे के मामले में सबूत पेश करने और अगली सुनवाई की तारीख 26 नवंबर निर्धारित करने का आदेश दिया है। 18 नवंबर के अपने आदेश में अदालत ने एक ऐसे मामले का जिक्र किया जिसमें सरकार की ओर पेश हुए कानूनी प्रतिनिधि ने दावा किया था कि हाईवे पुलिस स्टेशन की ओर से रखा गया 195 किलोग्राम ज़ब्त किया गया गांजा चूहों ने खा लिया।

अदालत के आदेश में आगे कहा गया कि, “कोर्ट की ओर से मामले का संज्ञान लिये जाने के बाद मथुरा एसएसपी ने सीओ रिफाइनरी को जांच करने का निर्देश दिया, लेकिन गांजा बरामद नहीं हुआ।”

मथुरा पुलिस ने कोर्ट को दी गयी अपनी सफाई में कहा कि, ”छोटे आकार का होने की वज़ह से चूहों को पुलिस का कोई डर नहीं होता। एसएचओ हर समस्या का समाधान करने में माहिर नहीं हो सकते”

बता दे कि मई 2022 में मथुरा में एक ट्रक में गांजा तस्करी करते हुए तीन लोगों को गिरफ्तार किया गया था। शेरगढ़ इलाके के जटवारी गांव (Jatwari Village) में बाजरे की बोरियों में छिपाकर 386 किलो गांजा ले जा रहे ट्रक को रोका गया था। उस दौरान तीन संदिग्धों को एनडीपीएस अधिनियम के तहत मामला दर्ज करने के बाद कोर्ट ने तीनों को अभियुक्त जेल भेजा था।

कोर्ट ने मथुरा पुलिस से कहा था कि वो कोर्ट के सामने ज़ब्त किये गये गांजे को पेश करें। शेरगढ़ एसएचओ ने कोर्ट को बताया था कि गांजा चूहों ने खा लिया, जिसे पैकेट में बंद करके गोदाम में रखा गया था। थाने में ‘माल’ को रखने और चूहों से बचाने के लिये कोई सुरक्षित जगह नहीं है।

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