न्यूज डेस्क (शाश्वत अहीर): उत्तर प्रदेश पुलिस (Uttar Pradesh Police) पूरे सूबे में ‘ऑपरेशन शिकंजा’ को कारगर ढंग से लागू कर रही है। इस मुहिम के तहत पुलिस अपराध को दर्ज करने से लेकर अदालती कार्रवाई के दौरान रेगुलर फॉलोअप के साथ पैरवी करती है ताकि अपराधी को सख़्त से सख़्त सज़ा दिलवायी जा सके। इसी क्रम में गोंडा पुलिस (Gonda Police) ने हत्या के एक मामले में आरोपी को कोर्ट से उम्रकैद बमशक्कत और 50,000 रूपये जुर्माने की सज़ा मुकर्रर करवायी।
पुलिसिया सूत्रों के मुताबिक थाना मोतीगंज (Police Station Motiganj) के अन्तर्गत एक महिला की हत्या कर लाश छिपाने का मामला सामने आया। मृतक महिला के परिजन रामसुरेश वर्मा (Ramsuresh Verma) की तहरीर पर मोतीगंज पुलिस ने तुरन्त आईपीसी की धारा 302 और 120बी के तहत मामला दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी। तफ्तीश के दौरान आरोपी नंद कुमार वर्मा (Accused Nand Kumar Verma) को गिरफ्तार कर जेल दिया।
अदालती कार्रवाई के दौरान मामले की पैरवी के लिये थाना मोतीगंज की पैरोकार महिला आरक्षी सारिका (Lady Constable Sarika) को तैनात किया गया, नतीज़न माननीय न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश गोण्डा (Additional Sessions Judge Gonda) ने आरोपी को ये सज़ा सुनायी।