एजेंसियां/न्यूज डेस्क (शाश्वत अहीर): दिल्ली पुलिस (Delhi Police) ने 19 मार्च को लंदन में भारतीय उच्चायोग (Indian High Commission) के बाहर हुए विरोध प्रदर्शन के मामले में केस दर्ज किया। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने कहा कि विशेष प्रकोष्ठ की ओर से भारतीय दंड संहिता, गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम और सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान की रोकथाम अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया, क्योंकि इसमें विदेश में भारतीय नागरिकता रखने वाले कुछ लोगों की ओर से गयी गैरकानूनी गतिविधियां शामिल हैं।
19 मार्च को भारतीय उच्चायोग में हुई घटना पर विदेश मंत्रालय से रिपोर्ट मिलने पर गृह मंत्रालय ने दिल्ली पुलिस को उचित कानूनी कार्रवाई करने का निर्देश दिया था। बता दे कि बीते रविवार (19 मार्च 2023) को लंदन (London) में भारतीय उच्चायोग के ऊपर फहराये गये तिरंगे को प्रदर्शनकारियों ने उतार लिया था, इस दौरान उन्होनें खालिस्तानी झंडे लहराते हुए और खालिस्तान (Khalistan) के समर्थन में नारे लगाये जिससे हिंसक अव्यवस्था से जुड़ी कई गिरफ्तारियां की गयी।
मामले पर भारतीय मिशन (Indian Mission) के अधिकारियों ने कहा कि हमले को नाकाम कर दिया गया था और तिरंगा अब भव्य रूप से फहरा रहा है। मेट्रोपॉलिटन पुलिस (Metropolitan Police) ने कहा कि सुरक्षा कर्मचारियों के दो सदस्यों को मामूली चोटें आईं, जिन्हें अस्पताल में इलाज की जरूरत नहीं है। मामले को लेकर जांच शुरू कर दी गई है।
भारत ने पिछले रविवार की रात ब्रिटिश उप उच्चायुक्त (British Deputy High Commissioner) को तलब किया और पूरी तरह से सुरक्षा के अभाव पर स्पष्टीकरण मांगा। विदेश मंत्रालय ने सख्त शब्दों में बयान देते हुए कहा कि ब्रिटेन में भारतीय राजनयिक परिसरों और कर्मियों की सुरक्षा के प्रति यूके सरकार की उदासीनता भारत को नामंजूर है।
शीर्ष ब्रिटिश अधिकारियों ने कहा है कि ब्रिटेन सरकार यहां भारतीय उच्चायोग की सुरक्षा को गंभीरता से लेगी और साथ ही उन्होंने मिशन में तोड़फोड़ को अपमानजनक और पूरी तरह से अस्वीकार्य बताया। गौरतलब है कि प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन सिख फॉर जस्टिस (Banned terrorist organization Sikh for Justice) पंजाब में खालिस्तान समर्थक नेता अमृतपाल सिंह (Amritpal Singh) पर कार्रवाई के बीच एक तथाकथित रेफरेंडम 2020 आयोजित कर रहा है।