नई दिल्ली (शाश्वत अहीर): गुजरात उच्च न्यायालय ने आज (7 जुलाई 2023) कांग्रेस नेता राहुल गांधी (Rahul Gandhi) की उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें उन्होंने मोदी उपनाम वाले बयान पर आपराधिक मानहानि मामले में उनकी सजा पर रोक लगाने की मांग की थी। गुजरात HC (Gujarat High Court) ने मानहानि मामले में गांधी की सजा पर रोक लगाने से इनकार करते हुए सत्र न्यायालय के आदेश को बरकरार रखा।
गुजरात HC के फैसले से राहुल गांधी को बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने कहा गया कि ट्रायल कोर्ट का दोषी ठहराने का आदेश उचित है, इसमें दखल देने की कोई जरूरत नहीं है। अर्जी खारिज करते हुए अदालत ने आगे कहा कि राहुल गांधी के खिलाफ कम से कम 10 आपराधिक मामले लंबित हैं।
दोषसिद्धि पर रोक से गांधी की संसद सदस्य (सांसद) के रूप में बहाली का रास्ता साफ हो जाता। हालाँकि कांग्रेस नेता चुनाव नहीं लड़ सकेंगे और साथ ही सांसद के तौर पर अपनी स्थिति के निलंबन को रद्द करने की मांग नहीं कर सकेंगे। अब राहुल गांधी हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर कर सकते हैं।
बता दे कि सूरत (Surat) की एक अदालत ने 23 मार्च को गांधी को दो साल जेल की सजा सुनाई थी। कोर्ट ने भारतीय जनता पार्टी के विधायक पूर्णेश मोदी (Purnesh Modi) की ओर से दायर 2019 के मामले में भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 499 और 500 (आपराधिक मानहानि) के तहत पूर्व कांग्रेस प्रमुख को दोषी ठहराया गया था। सजा के बाद राहुल गांधी को केरल के वायनाड (Wayanad) से लोकसभा सांसद के रूप में अयोग्य घोषित कर दिया गया था।