SC ने रेलवे से कहा दस दिनों के लिये मथुरा में रोकी जाये तोड़फोड़, तीन जजों की बेंच ने सुनाया फरमान

न्यूज डेस्क (विश्वरूप प्रियदर्शी): सुप्रीम कोर्ट (SC- Supreme Court) ने आज (16 अगस्त 2023) रेलवे अधिकारियों से उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) के मथुरा में श्रीकृष्ण जन्मभूमि (Sri Krishna Janmabhoomi) के पास रेलवे की जमीन से कथित अतिक्रमण हटाने के मामले में 10 दिनों तक यथास्थिति बनाये रखने का आदेश जारी किया। याचिकाकर्ताओं ने न्यायमूर्ति अनिरुद्ध बोस (Justice Aniruddha Bose) की अध्यक्षता वाली तीन-न्यायाधीशों की पीठ को बताया कि जब उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया तो उत्तर प्रदेश में अदालतें बंद थीं और इस बीच ज्यादातर घरों को जमींदोज कर दिया गया था।

याचिकाकर्ताओं ने कहा कि 200 में से सिर्फ 70-80 घर ही सही सलामत बचे हैं और उन्होनें दलील दी कि अगर तोड़फोड़ की कार्रवाई जारी रखने की मंजूरी दी गयी तो याचिका बेबिनुयादी हो जायेगी। नोटिस जारी करते हुए बेंच में शामिल न्यायमूर्ति संजय कुमार और जस्टिस एसवीएन भट्टी ने आदेश दिया कि, “दस दिनों के के लिए मामले परिसर के संबंध में यथास्थिति रहने दें।” अदालत ने ये भी निर्देश दिया कि मामले को एक हफ्ते के बाद फिर से लिस्टेड किया जाये।

मामले को लेकर रेलवे अधिकारियों ने कहा कि ये तोड़फोड़ मथुरा (Mathura) से वृन्दावन (Vrindavan) तक नैरो गेज को ब्रॉड गेज में बदलने के लिये जमीन को खाली कराने के अतिक्रमण विरोधी अभियान का हिस्सा थी।

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