दिल्ली हाईकोर्ट दीपिका पादुकोण और छपाक फिल्म के प्रोड्यूसर्स के खिल़ाफ दायर अवमानना याचिका की सुनवाई 27 जनवरी को करेगा। ये याचिका तेजाब हमले की पीड़िता लक्ष्मी अग्रवाल की वकील अपर्णा भट्ट ने कोर्ट दाखिल की थी। याचिका में अपर्णा भट्ट ने फिल्म के क्रेडिट रोल में उनका नाम ना शामिल करने के लिए अवमानना का मामला दाखिल किया है।
बकौल अपर्णा भट्ट दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा 11 जनवरी को जारी आदेश को दरकिनार करते हुए फिल्म निर्माताओं ने इंटरनेशनल स्क्रीनिंग के दौरान उनका नाम क्रेडिट रोल में उनका नाम शामिल नहीं किया। अवमानना का मामला दाखिल करते हुए अपर्णा ने फॉक्स स्टूडियो, मेघना गुलजार और दीपिका पादुकोण को प्रतिवादी बनाया है। याचिका में अपर्णा ने न्यायालय से कार्रवाई की गुहार लगाते हुए कहा कि- देश में छपाक की स्क्रीनिंग के दौरान निर्माताओं ने उनका क्रेडिट रोल में शामिल किया है, लेकिन इंटरनेशनल स्क्रीनिंग में उनका नाम नदारद है।
दिल्ली उच्च न्यायालय ने 11 फरवरी को फॉक्स स्टूडियो को निर्देश जारी करते हुए, फिल्म के क्रेडिट रोल में अपर्णा का नाम शामिल करने को कहा था। इसके साथ ही अपर्णा का नाम, मल्टीप्लेक्स और ऑन लाइन लाइव स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पर फिल्म स्ट्रीमिंग के दौरान दिखाने के आदेश दिये थे।
इससे पहले दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने 9 जनवरी को अपर्णा का नाम फिल्म में शामिल करने के आदेश दिये थे। अपर्णा भट्ट ने अपनी याचिका में कहा है कि, उन्होनें पीड़िता का केस लड़ने के लिए लंबा वक्त गुजारा है। ऐसे में उनके नाम को फिल्म ना शामिल करना गलत है।
हाई कोर्ट के अलावा 9 जनवरी को दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने भी आदेश दिया था कि फिल्म ‘छपाक’ में वकील अपर्णा भट्ट को क्रेडिट दिया जाए। अपर्णा भट्ट ने अपनी याचिका में कहा था कि उन्होंने एसिड अटैक की पीड़ित लक्ष्मी का केस वर्षां तक लड़ा, लेकिन इस फ़िल्म में उन्हें क्रेडिट नहीं दिया गया है।