न्यूज डेस्क (गंधर्विका वत्स): केंद्र सरकार ने देश में महामारी की स्थिति को देखते हुए आधार (Aadhaar) को स्थायी खाता संख्या (PAN Number) से जोड़ने की समय सीमा बढ़ा दी थी। आधार को पैन से लिंक करने की समय सीमा को 31 मार्च से बढ़ाकर 30 जून कर दिया गया था।
जानिये क्या है PAN
पैन आयकर विभाग द्वारा जारी किया गया दस अंकों का यूनिक अल्फ़ान्यूमेरिक नंबर (Unique Alphanumeric Number) है। लोग इसे लैमिनेटेड प्लास्टिक कार्ड के रूप में लेकर चलते हैं।
PAN को Aadhaar से लिंक नहीं करने पर क्या होगा?
केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने अपनी अधिसूचना (Notification) में कहा है कि, अगर कोई पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करने में नाकाम रहता है, तो पैन नंबर निष्क्रिय हो जायेगा। इसके साथ ही अधिसूचना में ये भी साफ किया गया कि अगर यूजर समय सीमा बीतने के बाद अपने पैन को आधार कार्ड से जोड़ते हैं तो पैन कार्ड आधार संख्या की सूचना की तारीख से एक्टिवेट हो जायेगा।
बजट 2021 में केंद्र सरकार ने आयकर अधिनियम 1961 में 234H की एक नई धारा जोड़ी थी। इस धारा के तहत ये साफ किया गया कि अगर तयशुदा समय सीमा (Fixed Time Frame) के बाद पैन को आधार से नहीं जोड़ा जाता है तो जुर्माना लगाया जा सकता है। नए सेक्शन के मुताबिक अगर 1 जुलाई 2021 को या उसके बाद पैन को आधार से लिंक किया जाता है तो उस व्यक्ति पर 1,000 रुपये से ज्यादा का जुर्माना लगाया जा सकता है।
यहां-यहां पड़ती है PAN की जरूरत
ऐसे कुछ वित्तीय हालात होते है, जहां किसी शख़्स के लिए अपना पैन कार्ड/नंबर पेश करना जरूरी होता है। ऐसे में अगर पैन निष्क्रिय हो जाता है तो व्यक्ति को लेन-देन में कुछ समस्यायों का सामना करना पड़ सकता है।
1.मोटर वाहनों की बिक्री या खरीद में पैन नंबर का इस्तेमाल होता है।
2.किसी बैंकिंग कंपनी या सहकारी बैंक में खाता खोलने के लिये पैन नंबर जरूरी होता है।।
3. क्रेडिट या डेबिट कार्ड के लिए आवेदन करने के लिए।
4. डिपॉजिटरी, पार्टिसिपेंट, सिक्योरिटीज के कस्टोडियन या सेबी में किसी अन्य व्यक्ति के साथ डीमैट अकाउंट खोलना।
5. किसी होटल या रेस्तरां को 50,000 रुपये से ज़्यादा की नकद राशि का भुगतान।
6. विदेश यात्रा से जुड़ा 50,000 रुपये से ज़्यादा की राशि का नकद भुगतान।
7. 50,000 रुपये से अधिक की राशि का डिबेंचर या बांड हासिल करने के लिए किसी कंपनी या संस्थान को किया गया भुगतान।
8. भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी 50,000 रुपये से ज़्यादा की रकम के बांड को प्राप्त करने के लिए किये गये भुगतान में पैन कॉर्ड का इस्तेमाल जरूरी।
9. किसी बैंकिंग कंपनी या सहकारी बैंक से बैंक ड्राफ्ट, पे ऑर्डर, या बैंकर चेक खरीदने के लिए किसी एक दिन के दौरान 50,000 रुपये से ज़्यादा की रकम का नकद भुगतान।
अगर आपका पैन कार्ड निष्क्रिय हो जाता है तो आप वित्तीय लेन-देन नहीं कर पायेगें। पैन की जरूरत हर उस जगह पड़ती है। जहां सरकार ने इसे जमा करने का आदेश दे रखा हो।