Manicure, Pedicure और Shaving के लिए जरूरी होगा Aadhar Card

नई दिल्ली (शौर्य यादव): केंद्र सरकार की ओर से राज्य सरकारों को कुछ हद तक अपने हिसाब से लॉकडाउन (Lockdown) के नियम निर्धारित करने की छूट दी गई। जिसके चलते राज्य सरकारें वस्तु स्थिति को भापंते हुए प्रदेशों में नियम कायदे तय कर रही हैं। कोरोना इन्फेक्शन के मद्देनजर एहतियातन कदम उठाते हुए, तमिलनाडु सरकार (Government of Tamil Nadu) ने ब्यूटी पार्लर, सैलून और नाई की दुकानों (Barber shops) के लिए नया स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोटोकॉल जारी किया। जिसके तहत सौन्दर्य सेवाएं (Beauty services) संचालित करने वालों को अब ग्राहकों के आधार कार्ड (Aadhar Card) से जुड़ी जानकारियां रखना अनिवार्य होगा। साथ ही ग्राहकों का नाम, उनका पता, मोबाइल नंबर भी रिकॉर्ड में दर्ज करना होगा। अगर सेवा प्रदाता ऐसा करने में नाकाम रहे तो, तमिलनाडु सरकार उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेगी। ग्राहकों का सैनिटाइजेशन (Sanitization) सुनिश्चित करना, एक ब्लेड एक ही बार इस्तेमाल करना और तौलिए का इस्तेमाल भी एक बार करने की हिदायत राज्य सरकार द्वारा जारी की गई है।

इस कवायद से राज्य सरकार को Covid-19 रोकने में खासा मदद मिलेगी। साथ ही संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आए दूसरों लोगों का पता लगाने की प्रक्रिया बेहद आसान हो जाएगी। फिलहाल इसकी मॉनिटरिंग पुलिस और स्थानीय जिला प्रशासन (Police and Local District Administration) करेगा। बीते सोमवार से अनलॉक-1 लागू किया गया है। ऐसे में राज्य सरकार और भी मानक संचालन प्रक्रिया (Standard operating procedure) ला सकती है। राज्य के आपदा प्रबंधन आयुक्त जे राधाकृष्णन (Disaster Management Commissioner J Radhakrishnan) ने प्रक्रिया लागू करने से जुड़ी ब्रीफिंग सभी जिला कलेक्टरों को दी। इस दौरान वायरस इन्फेक्शन रोकने के उचित उपायों पर भी गहन चर्चा हुई।

मौजूदा समय में सभी राज्य सरकारें अपने निर्धारित क्षेत्राधिकार  (Prescribed Jurisdiction) के तहत मानक संचालन प्रक्रिया जारी कर रही है। इसका बड़ा फायदा ये है कि, राज्यों में इंफेक्शन का घनत्व, भौगोलिक स्थितियां और जनसांख्यिकी (Infection density, Geographic conditions and Demographics) के अनुसार लॉकडाउन नियम कायदे बनाकर वायरस की मार से प्रभावी तौर पर बचा जा सकता है। इसके साथ ही आर्थिक गतिविधियां (Economic Activities) को दोबारा सक्रिय करने में विशेष सहायता मिलती है। हालातों का आकलन करते हुए राज्य सरकारें मानक संचालन प्रक्रिया में जरूरी फेर-बदलाव कर सकती हैं।

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