SSP Akash Tomar के कुशल निर्देशन में 8 साल बाद Posco Act के आरोपी को हुई 8 वर्ष की सजा

न्यूज़ डेस्क (उत्तर प्रदेश): सहारनपुर जिले के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आकाश तोमर के कुशल निर्देशन में सशक्त पैरवी के चलते माननीय न्यायालय ने Posco Act के आरोपी संन्दीप को 8 वर्ष कारागार और 30 हजार रूपये के जुर्माने की सजा सुनाई।

दरअसल मामला जून 2016 है जब शिकायतकर्ता द्वारा जनपद के थाना नांगल के अंतर्गत अभियुक्त संन्दीप पर नाबालिग लडकी को बहला फुसलाकर यौन शोषण का मामला दर्ज कराया गया। शिकायतकर्ता द्वारा की गई शिकायत के आधार पर सहारनपुर पुलिस ने मु0अ0स0 174/16 धारा 363.366.376 भादवि व .3/.4 पोक्सों एक्ट में थाना .नांगल पर मामला दर्ज करके आगे की कार्रवाही शुरू कर दी।

फिलहाल मामले की गंभीरता को देखते हुए Saharanpur के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आकाश तोमर (Akash tomar) के निर्देशन में मांनेटरिंग सैल द्वारा की गई सशक्त पैरवी एवं प्रयासो के कारण माननीय न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, द्वारा आज अभियुक्त संन्दीप को मु0अ0स0 174/16 धारा 363.366.376 भादवि व 3/4 पोक्सों एक्ट में दोषी पाते हुए 08वर्ष का कारावास व 30 हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

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