न्यूज डेस्क (समरजीत अधिकारी): सुप्रीम कोर्ट ऑल्ट न्यूज़ (Alt News) के सह-संस्थापक मोहम्मद जुबैर (Mohammad Zubair) की जमानत याचिका पर शुक्रवार (8 जुलाई 2022) को सुनवाई करेगा। धार्मिक भावनाओं को आहत करने के आरोप में बीते 27 जून को दिल्ली पुलिस (Delhi Police) द्वारा गिरफ्तार किये गये जुबैर ने जमानत के लिये आज (7 जुलाई 2022) को शीर्ष अदालत का रूख किया। अधिकारियों ने कहा कि उनके “साल 2018 के उनके पोस्ट किये आपत्तिजनक ट्वीट ने नफरत भरे भाषणों के साथ ट्विटर पर तूफान ला दिया, जो सांप्रदायिक सद्भाव के लिये हानिकारक है”।
बता दे कि जुबैर के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 153 ए (धर्म, जाति, जन्म स्थान, भाषा आदि के आधार पर विभिन्न समूहों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देना) और 295 ए (धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के इरादे से जानबूझकर और दुर्भावनापूर्ण काम करना) के तहत मामला दर्ज किया गया था।
दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट (Patiala House Court) ने बीते शनिवार (2 जुलाई 2022) को जुबैर को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया था। दिल्ली पुलिस ने कहा था कि प्रावदा मीडिया (Pravda Media) जिसके तहत ऑल्ट न्यूज़ संचालित होता है, ने कई लेनदेन के जरिये से 2 लाख रूपये से ज़्यादा की रकम हासिल की है, जहां या तो मोबाइल फोन नंबर या आईपी पता विदेशों का था।