न्यूज डेस्क (शाश्वत अहीर): उत्तर प्रदेश पुलिस ने कहा कि बदायूं जिले (Badaun District) में एक मदरसा संचालक ने दो लोगों के साथ मिलकर कोविड –काल में लॉकडाउन के दौरान एक महिला टीचर के साथ गैंगरेप (Gang Rape) किया। मामले को लेकर अब पुलिस में शिकायत दर्ज करवायी गयी है। वारदात होने के करीब दो साल बाद कोर्ट के दखल के बाद मामला दर्ज किया गया। खबरों के मुताबिक 24 साल की पीड़िता के साथ मदरसे में उस वक्त रेप किया गया जब वो अपनी सैलरी लेने गयी थी।
अपनी शिकायत में साल 2017 से मदरसे में काम कर रही महिला ने कहा कि, “मेरी पेडिंग सैलरी के लिये मुझे 16 अप्रैल 2020 को मैनेजर आरए खान (RA Khan) ने मदरसे में बुलाया। मदरसे पहुंचने के बाद मेरे साथ आये छोटे भाई को अंदर जाने से रोकते हुए उसे वापस घर भेज दिया। उसने और उसके दो दोस्तों नज़रूल खान और मुजाहिद खान (Nazrul Khan and Mujahid Khan) ने मुझे कोल्ड ड्रिंक पिलायी, जिसके बाद मैं बेहोश हो गयी, उसके बाद उन्होंने मेरा बलात्कार किया”
उसने आगे कहा कि, “मैं डर के मारे इन महीनों तक चुप रही क्योंकि उन्होंने मुझे जाने से मारने की धमकी दी थी। हाल ही में आरए खान ने मेरा अपहरण करने की कोशिश की।” पीड़िता ने दावा किया कि मदरसा संचालक उससे अक्सर अश्लील बातचीत कर परेशान करता था और जब उसने अपने सीनियरों के सामने ये मामला उठाया तो उल्टे ही पीड़िता को अपना चाल-चलन ठीक करने की बात कही जाने लगी।
पीड़ित शिक्षिका ने आगे कहा कि उसने हाल ही में पुलिस में एफआईआर (FIR) दर्ज करने की कोशिश की, लेकिन मामला साल 2020 का था तो इसलिये पुलिस ने उसकी शिकायत को ठुकरा दिया। कोई रास्ता ना मिलता देख उसने इंसाफ के लिये कोर्ट में गुहार लगायी।
मामले में अलापुर (Alapur) स्टेशन हाउस ऑफिसर संजीव शुक्ला ने कहा कि, “कोर्ट के आदेश के बाद तीनों अभियुक्तों के खिलाफ आईपीसी की धारा 376 (बलात्कार), 323 (जानबूझकर चोट पहुंचाना), 328 (ज़हर देना), 506 (आपराधिक धमकी) और 120-बी (आपराधिक साजिश) के तहत एफआईआर दर्ज की गयी है। शिकायत में नामजद तीनों लोगों के खिलाफ अदालती फरमान के बाद आगे की कार्रवाई की जायेगी। पीड़िता को मेडिकल जांच के लिये भेजा जायेगा।”