बिजनेस डेस्क (राजकुमार): चालू वित्त वर्ष (FY 21-22) 31 मार्च को खत्म हो रहा है। पैसे और बचतों के मद्देनज़र ऐसी कई समय डेडलाइन हैं जिन्हें समय पूरा करने की जरूरत होती है। मार्च अहम महीना है क्योंकि इसी महीने में टैक्स फाइलिंग और इंवेस्टमेंट (Tax filing and investing) से जुड़ी दस्तावेजी कार्रवाइयों को पूरा करना होता है। ऐसे में हम आपको फाइनेंस, सेविंग्स और टैक्सेशन (Savings and Taxation) से जुड़े पांच काम बताने जा रहे है, जिन्हें कि आप को 31 मार्च से पहले पूरा करना होगा, वरना आप दिक्कत में फंस सकते है।
टैक्स सेविंग निवेश
आपके ओवरऑल टैक्स बोझ को कम करने के लिये वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिये कर-बचत निवेश करने का मार्च आखिरी महीना है। पब्लिक प्रोविडेंट फंड (पीपीएफ), ईएलएसएस म्यूचुअल फंड, नेशनल पेंशन सिस्टम (Mutual Funds, National Pension System) या एनपीएस जैसे टैक्स सेविंग इंस्ट्रूमेंट्स (Tax Saving Instruments) में आपको अपने निवेश का आकलन करने की जरूरत है।
आधार-पैन लिंक
पैन को आधार से लिंक करने की समय सीमा 31 मार्च 2022 है। अगर पैन कार्डधारक (Pan Card Holder) इसे 31 मार्च तक लिंक नहीं करते है तो पैन कार्ड अमान्य हो जायेगा। बैंक खाते खोलने, शेयर या म्यूचुअल फंड खरीदने आदि के लिये पैन जमा करवाना जरूरी है। इसके अलावा ज़्यादातर वित्तीय संस्थान (Financial Institution) केवाईसी के लिये ग्राहकों से उनका पैन मांगते हैं। समय सीमा से पहले दोनों दस्तावेजों को लिंक करने में नाकाम रहने पर आयकर अधिनियम की धारा 272बी के तहत 10,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया जा सकता है।
बैंक खाता केवाईसी अपडेट
बैंक खाते केवाईसी (KYC) के लिये पहले की समय सीमा 31 दिसंबर, 2021 थी। हालांकि कोविड-19 केसों के खतरे के कारण भारतीय रिजर्व बैंक (RBI- Reserve Bank Of India) ने बैंक खाते केवाईसी अपडेट की समय सीमा 31 दिसंबर 2021 से बढ़ाकर 31 मार्च 2022 कर दी थी। इस समयावधि के दौरान अगर कोई भी इसे पूरा करने में नाकाम रहता है तो उसके बैंक खाते को फ्रीज किये जा सकते है।
PMAY सब्सिडी का उठाये फायदा
प्रधान मंत्री आवास योजना (पीएमएवाई) एक सरकारी पहल है जो निम्न आय वर्ग (एलआईजी)/आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) को किफायती घर मुहैया करवाती है। लाभार्थी 6.5% प्रति वर्ष की दर से 20 साल के लोन का फायदा उठा सकते हैं। 2015 में शुरू की गयी PMAY कार्यक्रम में तीन चरण होते हैं। पहले दो चरण पहले ही खत्म हो चुके हैं, और आखिरी चरण 31 मार्च 2022 को खत्म होगा। इसलिए LIG और EWS श्रेणियों के लिये PMAY क्रेडिट-लिंक्ड सब्सिडी योजना (CLSS) का फायदा उठाने की आखिरी तारीख 31 मार्च 2022 है।
देरी से या संशोधित आईटीआर करें फाइल
वित्त वर्ष 2020-21 के लिये देरी से या संशोधित आईटीआर (Revised ITR) दाखिल करने की समय सीमा 31 मार्च 2022 है। इससे पहले इस आईटीआर को दाखिल करने की आखिरी समय सीमा 31 दिसंबर 2021 थी। अगर किसी नौकरीपेशा करदाता ने देर से आईटीआर ई-फाइल किया है तो इसे संशोधित करने का एक आखिरी मौका 31 मार्च 2022 को या उससे पहले है। आयकर अधिनियम की धारा 234F के तहत आयकर रिटर्न देरी से दाखिल/विलंब से दाखिल करने पर 10,000 रुपये तक का जुर्माना हो सकता है।