किसी के साथ भी Aadhar डिटेल्स शेयर करने से पहले पढ़ ले ये ख़बर

न्यूज़ डेस्क (नई दिल्ली): अपनी ताजा एडवाइजरी में, सरकार ने लोगों से फोटोकॉपी के बजाय अपने ‘छुपी हुई’ आधार (Aadhar) डिटेल्स साझा करने को कहा है। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI) ने फोटोकॉपी के दुरुपयोग का हवाला देते हुए चेतावनी जारी की। एडवाइजरी में विशेष रूप से कहा गया है कि होटल (Hotel) या फिल्म हॉल (Film Halls) जैसी बिना लाइसेंस वाली निजी संस्थाओं को आधार कार्ड की प्रतियां एकत्र करने या रखने की अनुमति नहीं है। इसलिए, लोगों को सलाह दी गई है कि वे आधार नंबर की आखिर की चार संख्या दिखने वाली कॉपी ही साझा करें।

प्राधिकरण ने मास्क्ड आधार के उपयोग का सुझाव दिया है जो आधार संख्या के केवल अंतिम 4 अंक प्रदर्शित करता है जिसे यूआईडीएआई की आधिकारिक वेबसाइट https://myaadhaar.uidai.gov.in से डाउनलोड किया जा सकता है।

किसी भी आधार संख्या के अस्तित्व को https://myaadhaar.uidai.gov.in/verifyAadhaar पर सत्यापित किया जा सकता है। ऑफ़लाइन सत्यापित करने के लिए, आप एमआधार (mAadhaar) मोबाइल एप्लिकेशन में क्यूआर कोड (QR Code) स्कैनर का उपयोग करके ई-आधार या आधार पत्र या आधार पीवीसी कार्ड पर क्यूआर कोड को स्कैन कर सकते हैं।

विज्ञप्ति में कहा गया है, "कृपया ई-आधार डाउनलोड करने के लिए इंटरनेट कैफे/कियोस्क में सार्वजनिक कंप्यूटर का उपयोग करने से बचें। हालांकि, यदि आप ऐसा करते हैं, तो कृपया सुनिश्चित करें कि आप ई-आधार की सभी डाउनलोड की गई प्रतियों को उस कंप्यूटर से स्थायी रूप से हटा दें।"

"केवल वे संगठन जिन्होंने यूआईडीएआई से उपयोगकर्ता लाइसेंस प्राप्त किया है, वे किसी व्यक्ति की पहचान स्थापित करने के लिए आधार का उपयोग कर सकते हैं। होटल या फिल्म हॉल जैसी बिना लाइसेंस वाली निजी संस्थाओं को आधार कार्ड की प्रतियां एकत्र करने या रखने की अनुमति नहीं है। यह एक अपराध है। आधार अधिनियम 2016 के अनुसार यदि कोई निजी संस्था आधार कार्ड देखने की मांग करती है या आधार कार्ड की फोटोकॉपी मांगती है, तो कृपया सत्यापित करें कि उनके पास UIDAI से वैध उपयोगकर्ता लाइसेंस है।"

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