Bois Locker Room Case: Whistle Blower लड़की को मिली ये धमकी

नई दिल्ली (शेफाली शर्मा): वैश्विक महामारी में खतरे के बीच राजधानी दिल्ली से ऐसी खब़र सामने आयी, जिसे सुनकर कोई भी आम आदमी शर्मसार हो जाये। इंस्टाग्राम (Instagram) और सोशल मीडिया (social media) के गलत इस्तेमाल ये मामला काफी तेजी से मीडिया में सुर्खियां बटोरने लगा। बॉयज लॉकर रूम नाम से चल रहे इंस्टाग्राम ग्रुप में, दिल्ली के स्कूलों में पढ़ने वाले नाबालिग छात्र साथी छात्राओं के साथ गैंगरेप और रेप की योजना बनाते थे। 11वीं 12वीं में पढ़ने वाले ग्रुप के सदस्य छात्राओं की अश्लील तस्वीरें भी आपस में साझा किया करते थे। आमतौर पर इस ग्रुप में नाबालिग लड़कियों को फंसाकर उनके साथ ज़बरन गंदी हरकतें करने की तरकीबों पर सदस्य बातचीत किया करते थे।

मामले का खुलासा तब हुआ, जब एक लड़की ने इंस्टाग्राम ग्रुप में साझा हो रही अश्लील तस्वीरों और घिनौनी साज़िशों से जुड़े स्क्रीनशॉट्स Social Media पर Viral किये। मामलों का खुलासा होते ही कई लड़कों ने अपनी इंस्टाग्राम प्रोफाइल डिलीट कर दी। फिलहाल मामले में दिल्ली पुलिस के साइबर सेल ने 27 नाबालिग अभियुक्तों की पहचान की है। ग्रुप चलाने वाला लड़का बालिग है। जो नोएड़ा के नामी स्कूल का छात्र है। अभियुक्त ने हाल ही में 12वीं कक्षा की परीक्षाएं दी हैं । महिला आयोग ने इंस्टाग्राम(Instagram) का तलब किया था। लेकिन महिला आयोग को इंस्टाग्राम का ज़वाब तसल्ली बख्श नहीं लगा। जिसके कारण सोशल मीडया प्लेटफॉर्म को दुबारा ज़वाब-तलब करने के लिए नोटिस जारी किया गया। दिल्ली पुलिस ने मामले में आपराधिक दंड संहिता 456, 469, 471 और 509 के तहत मामला दर्ज किया है।

Whistle blower नाबालिग लड़की को मैसेज पर मिल रही है धमकियां


मामले पर दिल्ली पुलिस का शिकंजा कसता देख। प्रकरण का खुलासा करने वाली नाबालिग लड़की को मैसेज करके जान से मारने, रेप, और तेजाब फेंकने की धमकियां मिल रही है। इस मसले पर लड़की ने दिल्ली महिला आयोग में शिकायत दर्ज करवायी। आयोग ने लड़की को धमकी देने वालों के खिल़ाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करने के लिए पुलिस के निर्देश जारी किये। सबूत के तौर पर लड़की धमकियों वाले स्क्रीन शॉट्स आयोग के समक्ष पेश किये। स्वाति मालीवाल ने इंस्टाग्राम(Instagram) को भी जल्द से जल्द पॉलिसीज और इंवेस्टिगेशन में सहयोग देने की भी बात कही। उन्होनें कहा कि- केस सिर्फ ‘बॉयज लॉकर रूम’ तक ही नहीं बल्कि ये मामला ऑनलाइन सेक्सुअल हरासमेंट (sexual harassment) से जुड़ा हुआ है। ऐसे में सही प्रक्रिया के तहत एक्शन लिया जाना ज़रूरी है।

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